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Tax Benefits: टैक्स में सैलरी का बड़ा हिस्सा देने वालों के लिए शानदार टिप्स, कर सकते हैं ये काम, मिलेगा फायदा

अगर आप अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में जमा कर देते हैं, तो आसान से टिप्स के जरिए टैक्स बेनिफिट्स भी पा सकते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं.

Tax Benefits Of Second Home Loan : अगर आप नौकरीपेशा हैं, और अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में सीधे तौर पर देने को मजबूर हैं, तो आपके सामने इसे लेकर कई सवाल आते ही होंगे. आखिर कैसे आप टैक्स बेनिफिट (Income Tax Benefit) का लाभ ले सकते हैं. हम आपको टैक्स बेनिफिट से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं. इसमें आप दूसरे मकान (Second House) के लिए कर्ज (Loan) लेकर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं.

लोन की मदद से ख़रीदें दूसरी प्रॉपर्टी 

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपके पास एक सम्पत्ति है, तो लोन की मदद से एक और सम्पत्ति खरीद सकते हैं. इससे आपके पास दो सम्पत्तियां हो जाएंगी. साथ ही आपको अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. अब आपके पास दो आवासीय संपत्तियां हैं, जिसमें एक में आप खुद रहते है और दूसरी को किराए पर दे सकते हैं. 

क्या है पहचान 

खुद के रहने वाली प्रॉपर्टी (SOP), जिसे आप अपने मकान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसे अन्य आवासीय संपत्ति से अलग पहचाना जाता है. वही दूसरे घर को वैसे भी किराए पर दिया माना जाएगा. परिणाम स्वरूप, उस पर टैक्स लगेगा, भले ही आप उसे किराए पर न दें.

किराए पर मानी जाएगी दूसरी सम्पत्ति 

नियमों के अनुसार, आप जिस मकान को निजी कब्जे वाला मान रहे हैं, उसका वार्षिक मूल्य शून्य माना जाएगा. यह संपत्ति कर के दायरे में नहीं आएगी. आपको अपने किराए की आमदनी पर टैक्स का पेमेंट देना होगा. आपके किराए के घर का वास्तविक किराया "घर की संपत्ति से राजस्व" के तहत कर योग्य है. भले ही आपका दूसरा मकान किराए पर न दिया गया हो, लेकिन यह किराए पर ही माना जाएगा.

80-सी में मिलेगी कर कटौती

मालूम हो कि मूलधन और ब्याज बंधक भुगतान दो घटक हैं. इसमें धारा 80-सी में 1.5 लाख रुपये तक के मूलधन के पुनर्भुगतान पर कटौती की अनुमति है. दूसरे होम लोन पर अधिकतम टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये तक होगी. धारा 80-सी में दूसरे होम लोन पर इनकम टैक्स बेनिफिट और दूसरे तथा पहले होम लोन पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के मूलधन के रीपेमेंट की अनुमति देता है. यह कटौती कई आवासीय संपत्तियों के लिए उपलब्ध है.

दूसरे होम लोन के लिए मिलेगा कर लाभ

जिन लोगों के पास दो मकान हैं, वे दूसरे होम लोन पर टैक्स लाभ ले सकते हैं. यदि आपने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी का कुल भुगतान कर दिया है, तो आपको ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा. यदि आप अपने उपयोग के लिए एक से अधिक आवासीय संपत्ति के मालिक हैं, तो संपत्तियों में से एक को स्व-अधिकृत माना जाएगा, और इसका सालाना मूल्य शून्य समझा जाएगा. साथ ही कुछ जरूरी बातें है, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए.

  • आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि आप 1 से अधिक घर के स्वामी हैं, तो आप दो 'स्व-अधिकृत संपत्तियों' (SOP) में से एक को अपने कब्जे में होने का विकल्प चुन सकते हैं. 
  • आपकी बाकी सम्पति को "डीम्ड लेट-आउट प्रॉपर्टी" (DLOP) माना जाएगा. इससे कर योग्य आय काल्पनिक किराए की राशि के बराबर बढ़ा दी जाएगी.
  • अगर आप किराए या पट्टे पर देने के लिए दूसरा मकान ले रहे हैं, तो आपको मिलने वाला वास्तविक किराया कुछ प्रतिबंधों के अधीन आपकी कर योग्य आय का हिस्सा माना जाएगा.
  • एक वित्तीय वर्ष में इस तरह के करों का भुगतान किया जाता है, स्थानीय निकाय को किए भुगतान, नगर पालिका कर को भारत में दूसरे होम लोन कर लाभ के रूप में अनुमति दी जाती है.
  • निर्माणाधीन दूसरे होम लोन पर 5 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिलेगा. 
  • निर्माण पूर्व भुगतान किए जाने वाले ब्याज का 20 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र होगा.

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