Tax Calendar for November 2023: अक्टूबर का आज आखिरी दिन है. नवंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही यह महीना टैक्सपेयर्स के लिए बहुत अहम है. इस माह में आपको टैक्स से जुड़े कई कार्यों को निपटाना होगा जिससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी न हो. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नवंबर के महीने में टैक्स से जुड़े कई जरूरी कार्यों की ड्यू डेट है. ऐसे में इन डेट्स को लेकर एक टैक्स कैलेंडर जारी किया गया है. अगर आप भी टैक्सपेयर हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि अगले किन कार्यों की डेडलाइन है.


7 नवंबर, 2023 तक जमा कर दें टैक्स


अक्टूबर के महीने में काटे या कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने डेडलाइन 7 नवंबर, 2023 को खत्म हो रही. ध्यान देने वाली बात से है कि किसी सरकारी ऑफिस के द्वारा काटे गए टैक्स का पेमेंट उसी दिन सरकार के खाते में हो जाएगा जिस दिन उस टैक्स का भुगतान किया गया है. इसके लिए इनकम टैक्स चालान की जरूरत नहीं पड़ेगी.


14 नवंबर, 2023 तक प्राप्त करें टीडीएस सर्टिफिकेट


सितंबर, 2023 के महीने के लिए धारा 194-IA, धारा 194-IB , धारा 194M और धारा 194S  के तहत काटे गए टीडीएस का टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की डेडलाइन 14 नवंबर, 2023 को खत्म हो रही है. ऐसे आप इन धाराओं के तहत टीडीएस सर्टिफिकेट पाने के लिए ड्यू डेट से पहले अप्लाई कर दें.


15 नवंबर, 2023 तक जमा करें तिमाही टीडीएस सर्टिफिकेट


अगर आप 30 सितंबर, 2023 को खत्म हुई तिमाही का अबतक टीडीएस सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो आपके पास 15 नवंबर, 2023 तक का समय है. यह टीडीएस सर्टिफिकेट सैलरी के अलावा अन्य करों के लिए है. वहीं अक्टूबर के महीने में बिना चालान के जमा किए गए टीडीएस का फॉर्म 24 जी जमा करने की ड्यू डेट भी 15 नवंबर को खत्म हो रही है. वहीं टैक्सपेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म नवंबर 3BB के स्टेटमेंट को जमा करना होगा जिसमें क्लाइंट कोड मेंशन हो.


30 नवंबर, 2023 को खत्म हो रही यह डेडलाइन


अक्टूबर 2023 में धारा 194-IA, धारा 194-IB, धारा 194 M और धारा 194S के तहत चालान के डिटेल को जमा करने की डेडलाइन है. वहीं अगर आपने भी कोई खास घरेलू या अंतरराष्ट्रीय लेन देन किया है तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर को खत्म हो रही है. वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में वेंचर कैपिटल कंपनी द्वारा कमाई गई राशि के डिटेल्स जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर को खत्म हो रही है. इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 64 जमा करना होगा. सुरक्षित पोर्ट नियमों के इंटरनेशनल लेनदेन के लिए फॉर्म 3CEFA जमा करने की डेडलाइन भी 30 नवंबर को खत्म हो रही है. 


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