टैक्स बचाने का गजब तरीका! परिवार के साथ खूब घूमो और 31 मार्च तक फटाफट जमा कराओ ये पेपर्स
Income Tax: लीव ट्रैवल अलाउंस ( Leave Travel Allowance) के जरिए अगर टैक्स पर छूट पाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक LTA Claim फॉर्म को भरकर जमा कर दें.

Income Tax: टैक्स बचाने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं, कई तरह का निवेश करते हैं. इन्हीं में से एक शानदार तरीका है लीव ट्रैवल अलाउंस. यह एक ऐसा टैक्स-सेविंग टूल है, जिसका लाभ कर्मचारी उठा सकते हैं. एलटीए के तहत खर्च की गई राशि टैक्स फ्री होती है.
सफर पर हुए खर्च को कवर करती कंपनी
LTA एक तरह का अलाउंस होता है, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती है. इस अलाउंस के तहत कर्मचारियों के साथ-साथ पति या पत्नी, आश्रित माता-पिता या भाई-बहन, बच्चों की यात्रा का खर्च भी शामिल होता है. HRA की तरह LTA भी आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है, जिसका जिक्र आपकी सैलरी पैकेज में होता है.
देश के भीतर यात्रा पर ही कर सकते हैं क्लेम
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत लीव ट्रैवल अलाउंस पर छूट का दावा किया जा सकता है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि लीव ट्रैवल अलाउंस का लाभ देश के भीतर यात्रा पर ही उठाया जा सकता है. विदेशों में की गई यात्रा पर LTA क्लेम नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही एलटीए पर टैक्स छूट उतनी ही रकम पर क्लेम कर सकते हैं, जितनी आपको कंपनी देती है. अगर आप सफर में इससे अधिक खर्च कर देते हैं, तो उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी.
चार साल के ब्लॉक में दो बार कर सकते हैं दावा
LTA का दावा चार साल के ब्लॉक में दो बार किया जा सकता है. मौजूदा समय में 2022-25 का ब्लॉक पीरियड चल रहा है. यानी कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 के बीच किए गए दो सफर पर एलटीए क्लेम कर सकते हैं. एलटीए का दावा करने के लिए यह जरूरी है कि यात्रा पर हुए खर्च के सारे बिल अपने पास रखें क्योंकि ये सारे दस्तावेज जमा कराने होते हैं. बगैर इनके आप छूट का दावा नहीं कर सकते.
इस तरह से करें क्लेम
LTA पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए टिकट, बोर्डिंग पास, होटल बिल, लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर हुए खर्च संबंधी डिटेल को LTA Claim फॉर्म के साथ एम्प्लॉयर को जमा कराने होंगे, जिसकी समय सीमा 31 मार्च है. इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल भी देना होगा ताकि रीइम्बर्समेंट मिलने में कोई परेशानी न हो.
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