रिटायरमेंट के बाद पीएफ पर मिलने वाले ब्याज के बारे में जान लें यह जरूरी बात
ईपीएफओ के नियम के मुताबिक केवल कर्मचारियों को ही टैक्स से छूट मिलती है, कर्मचारी के नौकरी छोड़ देने या रिटायर हो जाने पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होता है.
नई दिल्ली: नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के बाद ईपीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. हालांकि यह बात अधिकांश लोग नहीं जानते.
ईपीएफओ का नियम के मुताबिक केवल कर्मचारियों को ही टैक्स से छूट मिलती है, कर्मचारी के नौकरी छोड़ देने या रिटायर हो जाने पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होता है.
2011 में ईपीएफओ ने ऐसे खातों पर ब्याज देना बंद कर दिया था, जो 3 साल से अधिक समय से संचालन में नहीं थे और उन्हें निष्क्रिय खातों की श्रेणी में डाल दिया. लेकिन अब खाता तब निष्क्रिय होता है, जब कर्मचारी जमा राशि निकालने का आवेदन 55 साल की उम्र पर रिटायरमेंट के 36 महीने के भीतर नहीं देता है.
मौजूदा नियम कहता है कि ईपीएफ खाते के सात साल निष्क्रिय होने पर जिस रकम पर क्लेम नहीं किया जाता है वह सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चली जाती है.
बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कोरोना संकट के बीच पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी गई है. उन्हें अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. ईपीएफओ ने बताया था कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपये हैं.
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