आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का समय चल रहा है. ऐसे में कमाई दिखाने और उस पर टैक्स (Tax) भरने का वक्त है. लोगों की कई तरीके से आमदनी होती है. कुछ लोग देश में रहकर कमाते हैं और कुछ विदेश में नौकरी करके पैसे कमाते हैं. कई लोग ऐसे भी हैं, जो कुछ समय भारत में नौकरी करते हैं और अच्छा ऑफर मिलने पर विदेश चले जाते हैं. उनके सामने समस्या होती है कि उन्हें इनकम टैक्स भरना है या नहीं, अगर भरना है तो कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है?


अगर किसी वित्त वर्ष में आप 182 दिन तक देश (भारत) में रहते हैं तो आपको रेजिडेंट माना जाता है. रेजिडेंट इंडियन की ग्लोबल इनकम यानी दुनियाभर में की गई कमाई टैक्स के दायरे में आती है. अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी देश और विदेश दोनों जगह कमाई कर योग्य होगी. भारत में नौकरी करने वाले व्यक्ति के समान ही आयकर दरें लागू होंगी.


ऐसे कर सकते हैं रिपोर्ट


विदेश में मिली सैलरी को Income From Salary Head में दिखाना होगा. फॉरेन करेंसी में मिली सैलरी को आपको रुपये में कन्वर्ट करना होगा. इम्प्लॉयर की डिटेल देनी होगी. अगर इस सैलरी पर किसी तरह का टैक्स कटा है तो आपको इसको रिटर्न में दिखाकर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. डबल टैक्सेशन अवॉइडंस एग्रीमेंट (DTAA) का फायदा लेकर आप दोहरे टैक्स से बच सकते हैं. अगर आप जिस देश में नौकरी कर रहे हैं उसके साथ DTAA नहीं है तो सेक्शन 91 के तहत राहत ली जा सकती है.


मिल सकता है इनकम टैक्स नोटिस


देश में मिले डिडक्शन और एग्जप्म्शन के मामले में टैक्स छूट ले सकते हैं. अगर आपने 80C या 80D के तहत कोई निवेश किया है तो टैक्स छूट ले सकते हैं. विदेश में मिली छूट का इस्तेमाल आप यहां नहीं पर पाएंगे. विदेश में कमाई होने पर आपको आयकर रिटर्न में FA यानी फॉरेन एसेट की जानकारी देनी होती है. विदेश में कोई संपत्ति या बैंक अकाउंट होने पर इसकी ठीक-ठाक जानकारी आयकर विभाग को जरूर दें. ऐसा नहीं करने पर आपको डिस्क्लोजर का नोटिस आ सकता है.


डिपार्टमेंट ने फिर किया अलर्ट


इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी फिर से सभी टैक्सपेयर्स को अलर्ट किया है. डिपार्टमेंट ने एक ताजा ट्वीट में कहा है कि जिन टैक्सपेयर का देश से बाहर बैंक अकाउंट है या कोई अन्य संपत्ति अथवा कमाई है, तो उन्हें असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फॉरेन एसेट शेड्यूल को जरूर भरना चाहिए. टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे मामलों में अपनी सभी विदेशी संपत्ति और कमाई स्रोतों की जानकारी जरूर दिए हों.



लग जाएगी 10 लाख की पेनल्टी


अगर कोई टैक्सपेयर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है. डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे मामलों में काला धन (अघोषित विदेशी आय व संपत्ति) एवं कराधान कानून 2015 के तहत 10 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है. याद रखें कि इनकम टैक्स भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है.


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