पॉपकॉर्न छोड़िए, यहां जानें मूवी थियेटर में मिलने वाले समोसे और कोल्ड ड्रिंक पर कितना लगता है टैक्स
GST on Food Items: सिनेमाघरों में खाते-पीते मूवी देखने से मजा दोगुना हो जाता है, लेकिन इस पर भारी-भरकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है. हर फूड आइटम्स पर जीएसटी देना होता है.
बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर GST का मुद्दा सुर्खियों में आ गया. बैठक में पॉपकॉर्न की कीमत इसके फ्लेवर और पैकेजिंग के हिसाब से तय किए जाने की बात कही गई. बताया गया कि रेडी- टू- ईट पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, प्री-पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत GST लगेगा.
साथ ही बेवरेजेज पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35 फीसदी करने का फैसला लिया गया. हालांकि, सिनेमाघरों में खुले रूप में बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न पर जीएसटी की पुरानी दर यानी कि 5 फीसदी ही लागू रहेगी. कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर अधिक टैक्स लगाने की वजह इसे शुगर कंफेक्शनरी के रूप में क्लासीफाइड किया जाना है.
इन फूड आइटम्स पर इतनी है GST
आमतौर पर मूवी थिएटर्स में खाना टिकट के मुकाबले महंगा होता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स अपनी कमाई का 35 फीसदी हिस्सा यहीं से प्राप्त करते हैं. पॉपकॉर्न और बेवरेजेज के अलावा सिनेमाघरों में मिलने वाले बाकी के फूड आइटम्स जैसे पॉपकॉर्न, बर्गर, समोसा, सैंडविच, नाचोज पर पहल 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था, जिसे 2023 में घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया. यानी कि पॉपकॉर्न और बेवरेजेज को छोड़ दें, तो सिनेमाघरों में खाने-पीने की इन चीजों का सेवन जेब पर कम भारी पड़ेगी.
कॉम्बो लेना पड़ सकता है भारी
मूवी थिएटर्स में कॉम्बो पैक खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि इसे कम्पोजिट सप्लाई के दायरे में लाया जाता है. यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस को एक साथ पेश किया जाता है और दोनों पर अलग-अलग टैक्स लगता है. खाने-पीने के दूसरे आइटम्स पर भले ही टैक्स को घटाकर 5 फीसदी किया गया है, लेकिन यदि आप इसे मूवी टिकट के साथ लेंगे तो आपको 5 फीसदी छूट का लाभ नहीं मिलेगा. तब इस फूड आइटम पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा. कुल मिलाकर अगर थिएटर्स पर आप अपनी पसंदीदा मूवी का मजा लेने जा रहे हैं, तो खाने-पीने की चीजों पर खर्च थोड़ी और सूझबूझ के साथ करना जरूरी है.
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