Tax Saving Schemes: साल का आखिरी समय अपने निवेश को रिव्यू करने और नया निवेश की प्लानिंग के लिए अच्छा समय माना जाता है. साथ ही इस समय कई टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग के लिए कई तरह के प्रूफ भी पेश करते हैं, ताकि उनको टैक्स छूट मिल सके. अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको एक अच्छा मुनाफा मिले तो आपके लिए यहां कुछ​ विकल्प है. यह सरकारी स्कीम्स आपको निवेश पर मुनाफा देने के साथ ही टैक्स भी बचाएंगी. 


पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)


PPF एक लंबी अवधि तक निवेश करने वाला बेहतर प्लान है. इस योजना के तहत इनकम टैक्स की धारा 80C टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. इसमें 1.5 लाख रुपये तक हर साल निवेश किया जा सकता है और टैक्स छूट धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक दिया जाता है. इसका मतलब है कि यह योजना टैक्स फ्री है. इस योजना पर 7.1 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है. 


टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड


इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम (ELSS) निवेशकों के लिए हाई रिटर्न और टैक्स छूट देने वाले अट्रैक्टिव फंड हैं. मार्केट के साथ जुड़े हुए ये फंड लोगों को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट देता है और इसे म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग स्कीम के नाम से भी जानते हैं. इस तरह के म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट पाया जा सकता है. 


नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)


एनपीएस एक सरकार की ओर से संचालित टैक्स सेविंग योजना है, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है. यह योजना धारा 80सीसीडी के तहत 2 लाख रुपये की अधिकतम कर कटौती की अनुमति देती है. यह धारा सीसीडी (1) के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट देती है. 


इंश्योरेंस प्लान 


जीवन और स्वास्थ्य बीमा में निवेश करना एक सुरक्षित स्कीम माना जाता है. यह आपकी संपत्ति को अप्रत्याशित नुकसान से बचाता है. साथ ही इन पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम आयकर अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत कर-कटौती योग्य हैं.


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