Tax Saving Options other Than 80C: साल 2022 का बजट (Budget 2022) अह कुछ ही दिनों में आने वाला है. इसे लेकर नौकरीपेशा (Salaried Person) लोगों में बहुत सी उम्मीदें हैं. लेकिन, कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण पिछले दो सालों में सरकार ने किसी तरह के टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव नहीं किये हैं. मौजूदा नियम के अनुसार इनकम टैक्स की धारा  80C, 80CCD (1) और 80CCC के तहत 1.5 लाख रुपये तक की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.


लोगों को इस साल के बजट भाषण में इस बात की उम्मीद है कि इसकी लिमिट (Income Tax Limit) को कुछ बढ़ाया जाएगा. गौरतलब है कि मौजूदा नियम  80C (Income Tax Rule of 80c) के अलावा भी आप चाहें तो आयकर में कुछ छूट का दावा कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिसके प्रयोग से आप टैक्स में कुछ छूट प्राप्त कर सकते हैं. वह तरीके हैं (Tips to save Tax other Than 80 C)-


1. धारा 80DD के नियम के अनुसार सरकार 80 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति (Disabled Person) को इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 80DD के तहत 75,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट देती है. वहीं गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति को 1.25 लाख तक की निश्चित कटौती मिल सकती है.


2. इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत अगर कोई व्यक्ति खुद के बीमे के लिए  25,000 रुपये बचा सकता है. वहीं 60 वर्ष से कम आयु के माता-पिता के लिए 25,000 रुपये की छूट मिलती है. वहीं 60 से ज्यादा वर्ष से ज्यादा के माता पिता के लिए आप 1.25 लाख तक की निश्चित कटौती का लाभ ले सकते हैं.


3. इनकम टैक्स की धारा  80EE के तहत अगर कोई व्यक्ति होम लोन के कर का भुगतान कर रहा है तो इसे 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है. लेकिन, उस व्यक्ति ने यह घर पहली बार ही लिया हो.


4. इनकम टैक्स की धारा  80E के तहत किसी व्यक्ति ने अगर कोई एजुकेशन लोन (Education Loan) लिया है तो वह इस धारा के तरह कुछ टैक्स में लाभ प्राप्त कर सकता है. इस धारा की खास बात ये है कि इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है.


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5. इनकम टैक्स की धारा  80GG के तहत जिन लोगों को HRA नहीं मिलता है उसे हर महीने 5,000 रुपये तक की कुल आय का 25 प्रतिशत से कम कम किराए का भुगतान करते हैं, वह इस योजना के तहत टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं.


6. वहीं धारा 80G के तहत अगर आप किसी संस्था को दान (देते हैं तो दान की गई राशि के 50 से 100 प्रतिशत तक का कटौती तक का दावा कर सकते हैं. इसमें राष्ट्रीय बाल कोष में दिया गया दान भी शामिल है.


7. धारा 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट (Saving Account) पर आप  10,000 रुपये की कटौती और टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.


8. धारा 80DDB के तहत अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इस विशेष टैक्स (Special Tax) का छूट का लाभ मिल सकता है. अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 40,000 तक की कटौती का लाभ मिल सकता है. वहीं 60 से ज्यादा साल पर आपको 1 लाख तक की छूट मिल सकती है.


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