साल 2022 का मार्च का महीना शुरू होने वाला है. ऐसे में वित्त वर्ष 2021-2022 (Financial Year 2021-2022) अपने समाप्ति के दौर में है. हर नौकरी पेशा व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना होगा. ऐसे में सैलरी पाने वाले व्यक्ति के पास ये आखिरी मौका है कि वह इस वित्त वर्ष में टैक्स छूट (Income Tax Rebate) का लाभ लें सकें.
अगर आप भी होम लोन के साथ-साथ एचआरए (HRA) के जरिए लाभ उठाने के सवाल पर कंफ्यूज है तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप इस दोनों का लाभ उठा सकते हैं. कई लोगों ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी दूसरे शहर में फ्लैट खरीदा होता है और लेकिन, नौकरी के कारण वह किसी दूसरी जगह पर रहते हैं. ऐसे में क्या वह दोनों का लाभ उठा सकते हैं.
कुछ शर्तों को पूरा करने पर मिलता है HRA का लाभ
कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई सैलरी पाने वाला व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करता है तो उसे दोनों तरह के टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. अगर आपकी CTC में HRA का हिस्सा है तो आपको इस टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन, अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर का किराया आप खुद भरते हैं तो उसका HRA क्लेम करके आप टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
इस कंडीशन में में मिलता है दोनों का लाभ
अगर आपने नोएडा में खरीदा है लेकिन, आप किराए के मकान में दिल्ली में रहते हैं तो आप ऐसी स्थिति में होम लोन की मूल राशि और ब्याज पर टैक्स छूट के लाभ के साथ-साथ HRA भी क्लेम कर सकते हैं. होम लोन लेने पर सबसे ज्यादा टैक्स छूट का प्रावधान है. होम लोन पर आपको दो तरह के लाभ मिलता है. पहला आपको मूल राशि पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. वहीं ब्याज पर अलग से टैक्स छूट का लाभ मिलता है.
HRA के द्वारा टैक्स छूट के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट
HRA से टैक्स छूट पाने के लिए आपके पास एक सही रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए. यहां मकान मालिक और आपका साइन होना जरूरी है. इसके साथ ही रेंट रिसिप्ट भी होनी चाहिए, जिसमें मकान मालिक का पैन नंबर भी मेंशन हो.
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