House Rent Allowance: जनवरी का महीना लगभग खत्म होने को आ गया है और वित्त वर्ष 2022-23 अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है. ऐसे में वित्त वर्ष खत्म होने से पहले लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगते हैं. बहुत से लोग हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है. वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो रेट के घरों में रहते हैं. ऐसे में आप चाहें तो हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ ही पहले ही आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके एचआर (HR) या अकाउंट्स डिपार्टमेंट (Accounts Department) आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन (Investment Declaration) लाने का अनुरोध करते हैं जिससे आपके टीडीएस क्लेम (TDS Claimed) का कैल्कुलेशन किया जा सके.
पुराने टैक्स रिजीम वाले लोग कर सकते हैं HRA क्लेम
आपको बता दें कि जिन लोगों ने नये टैक्स रिजीम को चुना है उन्हें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115 BSC के तहत HRA क्लेम करने की सुविधा नहीं मिलती है. वहीं अगर आप पुराने रीजीम से टैक्स क्लेम कर रहे हैं तो आपको यह छूट जरूर मिलेगी. आप अपने ओरिजिनल HRA को प्राप्त कर सकते हैं. वहीं अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको अपनी बेसिक सैलरी और DA का क्लेम HRA के रूप में कर सकते हैं. वहीं किसी अन्य शहर में आपको 50 फीसदी बेसिक सैलरी और DA क्लेम कर सकते हैं. ध्यान रखें कि HRA आपकी पूरी सैलरी से 10 फीसदी से कम होनी चाहिए.
कब HRA क्लेम हो जाता रिजेक्ट?
आपको बता दें कि कई बार एलिजिबिलिटी होने के बाद भी लोगों का HRA क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इसमें सबसे कॉमन कारण हैं रेंट एग्रीमेंट जमा न करना. बहुत से लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं और इस कारण रेंट एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं. ऐसे में अगर आप बिना रेंट एग्रीमेंट के HRA क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देगा.
इसके साथ ही HRA क्लेम करने के लिए आपके पास रेंट जमा करने का फ्रूफ भी होना चाहिए. अगर आप कैश में रेंट जमा करते हैं तो इसकी रसीद जरूर लें. वहीं बैंक ट्रांजैक्शन करने पर बैंक स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं. इसके साथ ही आपके मकान मालिक का रेंट इनकम अपने इनकम टैक्स में भी दिखाना जरूरी है. अगर वह ऐसा नहीं करता हैं तो आपके HRA क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है.
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