Tax Saving Schemes: अगर आप नौकरी करते हैं और अपनी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है तो आपको इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है. मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख रुपये से नीचे की सालाना इनकम वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना पड़ता है. वहीं इससे ज्यादा कमाई पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. इनकम टैक्स के अनुसार अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करें तो उसे इनकम टैक्स में छूट (Tax Saving Tips) का लाभ मिलता है. कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें निवेशक करके इन्वेस्टर्स को टैक्स छूट के साथ भविष्य में बेहतर रिटर्न भी मिलता है. अगर आपकी सैलरी भी टैक्स स्लैब के अंदर आती है और आप टैक्स देने से बचना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताई गई स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको तगड़े रिटर्न का भी लाभ मिलेगा. आइए जानते इन स्कीम के डिटेल्स के बारे में-


1. सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम (SCSS)


अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन टैक्स स्लैब में आती है तो आप टैक्स सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम को खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है. इस स्कीम में 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है वह निवेश कर सकता है. इस स्कीम के तहत आपको 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मिलती है. इस स्कीम में आपको 7.6 फीसदी तक का रिटर्न मिलता है. इसके साथ ही आप इस स्कीम में 1,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं.


2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)


पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) आजकल निवेश की एक बेहद पॉपुलर स्कीम के रूप में उभरा है. इस स्कीम के तहत आप बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. इस स्कीम में आप 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये सालाना तक निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको 7.1 फीसदी का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है. यह एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें आपको 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत मिलती है. इस स्कीम में आप 15 सालों के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं.


3. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)


सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) एक सरकारी स्कीम है जिसमें आप अपनी 10 साल तक की बच्ची के लिए निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम को सरकार ने खासतौर पर बच्चियों के लिए बनाया है. इस स्कीम के तहत आप हर साल 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. जमा की गई राशि पर सरकार 7.6 फीसदी का ब्याज देती है. इसके साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट भी मिलती है. वहीं बच्ची के 18 साल की आयु पूरी होने के बाद वह आंशिक और 21 के बाद वह पूरे पैसे निकाल सकती है.


4. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)


नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme)भी रिटायरमेंट के हिसाब से बनाई गई एक स्कीम है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. इसके अलावा आप 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है. ऐसे में इस स्कीम में कुल आपको 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.


5. टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम


अगर आप बैंक की एफडी (Tax Saving FD) में निवेश करना पसंद करते हैं और टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बैंक की टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत छूट मिलती है. इसमें आपके पैसे 5 साल के लिए लॉक हो जाते हैं. इसमें आपको रिटर्न बैंक की एफडी रेट्स के अनुसार मिलती है.


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