टैक्स सेविंग के लिए करना चाहते हैं निवेश तो SBI की डिपॉजिट स्कीम में करें Invest, मिलेंगे कई फायदे
SBI की टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना अनिवार्य है. इस स्कीम में सिंगल या ज्वाइंट दोनों तरह से निवेश किया जा सकता है.
वित्त वर्ष 2021-2022 खत्म होने वाला है. ऐसे में टैक्स सेविंग के लिए निवेश का यह आखिरी मौका है. अगर आप नए वित्त वर्ष 2022-2023 में कुछ शानदार टैक्स सेविंग ऑप्शन में निवेश का मन बना रहे हैं तो एसबीआई की टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स में 1.5 लाख तक की छूट का लाभ मिल सकता है. अगर आप भी इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो इस स्कीम कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं. तो चलिए जानते हैं इस बारे में-
एसबीआई (SBI) की टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम की जानें खास बातें-
- SBI की टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये के टैक्स छूट का लाभ मिलता है.
- इस स्कीम के तहत आप दो तरह के अकाउंट खोल सकते हैं. एक है टर्म डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा स्पेशल टर्म डिपॉजिट अकाउंट
- आप कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए निवेश कर सकते हैं.
- स्कीम का लाभ आप एसबीआई की किसी ब्रांच में उठा सकते हैं.
- आप एक साल में कम से कम 1,000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक एक वित्तीय वर्ष में खर्च कर सकते हैं.
- एक बार निवेश करने पर पांच साल तक पैसे नहीं निकाल सकते
- केवल खाताधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ही नॉमिनी को निवेश किए हुए पैसे मिल सकते हैं.
- ध्यान रखें कि पांच साल के लॉक इन पीरियड में आपको किसी तरह के लोन की सुविधा नहीं मिलती है.
यह लोग स्कीम में कर सकते हैं निवेश-
आपको बता दें कि एसबीआई (SBI) की टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास पैन नंबर होना अनिवार्य है. इस स्कीम में सिंगल या ज्वाइंट दोनों तरह से निवेश किया जा सकता है. ज्वाइंट अकाउंट में केवल दो लोग ही निवेश कर सकते हैं. इसमें दोनों बालिग या एक बालिग और दूसरा नाबालिग हो सकता है.
स्कीम पर मिलता है इतना ब्याज दर-
गौरतलब है कि एसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम के पर निवेशक को ब्याज टर्म डिपॉजिट के मुताबिक मिलता है. वहीं आम लोगों से ज्यादा ब्याज दर सीनियर सिटीजन को मिलता है. ध्यान रखें कि इस स्कीम में टीडीएस भी कटता है.टैक्स में छूट पाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको 15G/15H को भरकर जमा करना होगा.
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