Tax Rebate other Than Section 80C: वित्त वर्ष 2021-2022 (Financial Year 2021-2022) को खत्म होने में कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है. ऐसे में 31 मार्च तक आपको अपने निवेश की प्लानिंग (Investment Tips) करनी होगी जिससे आपको टैक्स छूट का लाभ मिल सकें. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट (Tax Rebate) का प्रावधान है. इस धारा के तहत आप टैक्स छूट का लाभ प्राप्त (Tax Rebate Benefits) करने के लिए आप कई तरह के निवेश कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स की धारा 80C (Income Tax Rebate Section 80C) के तहत सारे विकल्पों को इस्तेमाल कर लिया है तो आपके पास फिर भी टैक्स बचाव का एक ऑप्शन और मौजूद है.
आपकी इनकम टैक्स की धारा 80D (Income Tax Rebate Section 80D) के तहत भी टैक्स में कुछ छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आपको टैक्स में 1 लाख की अलग छूट भी मिलती है. इस टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आप परिवार और माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) का सहारा ले सकते हैं.
माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलता है अधिक लाभ
आपको बता दें कि इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको केवल 25 हजार तक की छूट का लाभ मिलता है. वहीं 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति की छूट पर आपको 50 हजार से ऊपर की टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप माता-पिता दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान (Health Insurance Plan) खरीदते हैं तो आपको 75 हजार रुपये की छूट मिलेगी. वहीं अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आप अपने लिए और माता-पिता दोनों के लिए हेल्थ बीमा खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. इससे आपको हेल्थ पॉलिसी का लाभ मिलेगा और साथ ही टैक्स बेनिफिट का लाभ भी.
हेल्थ बीमा खरीदने का दोहरा लाभ
हेल्थ बीमा खरीदने से आपको दो तरह के लाभ मिलते हैं. पहले तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती. वहीं दूसरी ओर आपको किसी भी बीमारी से जूझने की स्थिति में कवर का लाभ मिलता है. कई बीमा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ टैक्स बचाने के साधन के तौर पर नहीं देखना चाहिए. यह आपके लिए भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी खर्चे की परेशानियों को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है.
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