Tax Saving Tips: आयकर रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार ना करें और इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक अपना आईटीआर फाइल कर दें. आप आयकर कानून की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख तक छूट ले सकते है और विभिन्न टैक्स बचत योजनाओं में निवेश पर आप टैक्स बचा सकते हैं. आयकर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत उपलब्ध कटौतियों का लाभ उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं.


कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं-


टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड
इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक छूट मिलती है. इस म्यूचुअल फंड की लॉकइन अवधि 3 साल होती है यानी इससे पहले आप इस योजना से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. इसमें निवेश न सिर्फ टैक्स बचाने का अच्छा साधन है बल्कि महंगाई से ज्यादा रिटर्न पाने का सबसे अच्छा तरीका भी है.


PPF
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश पर कोई जोखिम नहीं रहता है. इसमें निवेश पर सरकार की गारंटी रहती है. इसकी लॉकइन अवधि पंद्रह साल होती है. निवेश पर वर्तमान में 7.1 फीसदी फायदा मिलता है, जो महंगाई के मुकाबले कुछ ज्यादा ही है. पीपीएफ में सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं, जिस पर 80C के तहत छूट मिलती है.


टैक्स सेविंग FD 
निवेश का यह विकल्प उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो पैसे की सुरक्षा के साथ कर बचत करना चाहते हैं. टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की लॉकइन अवधि 5 साल है, जिसमें निवेश पर आप 80सी के तहत कर छूट पा सकते हैं. हालांकि, इस पर मिलने वाला ब्याज ‘अन्य स्रोतों से प्राप्त आय’ कै तौर पर माना जाता है. इसलिए इस पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है.


NPS
रिटायरमेंट के लिए NPS स्वैच्छिक एवं दीर्घकालिक निवेश योजना है. राष्ट्रीय पेंशन योजना की लॉकइन अवधि सेवानिवृत्ति तक जारी रहती है. इसमें निवेश पर 80CCD (1) के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. साथ ही 80CCD (1B) के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा के बाद अगर स्वैच्छिक 50,000 रुपये का अंशदान करते हैं तो अतिरिक्त कर छूट भी मिल सकती है.


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