इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आते जा रही है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 है. यानी अब टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 17-18 दिनों का ही समय बचा हुआ है.


हालांकि जैसे-जैसे रिटर्न भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फाइलिंग पोर्टल पर परेशानियां होने लगी हैं. टैक्सपेयर सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.


स्लो खुल रहा है फाइलिंग पोर्टल


एक टैक्सपेयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपडेट किया- आईटीआर फाइल करने में इनकम टैक्स पोर्टल काफी स्लो काम कर रहा है. ऐसे में तो आईटीआर फाइल करने में साल भर का समय लग जाएगा. पोर्टल बहुत स्लो है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं.


 






इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिप्लाई


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूजर की परेशानी का संज्ञान लेते हुए रिप्लाई किया और ब्राउजर कैश को क्लियर करने की सलाह दी. डिपार्टमेंट ने रिप्लाइ किया- ब्राउजर कैश को क्लियर करने के बाद फिर से ट्राई करें. अगर उसके बाद भी दिक्कतें आ रही हों तो कृपया अपने डिटेल (पैन और मोबाइल नंबर) शेयर करें. हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी.


सैंकड़ों यूजर कर रहे हैं शिकायत


दरअसल एक्स पर सैकड़ों यूजर पोर्टल के स्लो होने और उसमें ग्लिचेज की बात कर रहे हैं. कुछ यूजर लिख रहे हैं कि वे पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर बार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई बार ऐसा हो रहा है कि रिटर्न फाइल करते-करते सेशन एक्सपायर हो जा रहा है. एक ही रिटर्न फाइल करने में टैक्सपेयर्स को कई-कई बार लॉग इन करना पड़ जा रहा है. लगभग सभी यूजर को इनकम टैक्स रिटर्न की ओर से ब्राउजर कैश क्लियर करने की एक जैसी सलाह मिल रही है.


डेडलाइन बढ़ने की न पालें उम्मीद


पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देखें तो इस बात की उम्मीद कम ही लगती है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी. ऐसे में टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन के बढ़ने का इंतजार न करें. जैसे-जैसे डेडलाइन और करीब आएगी, पोर्टल पर परेशानियां बढ़ेंगी. ऐसे में बेहतर है कि जितनी जल्दी संभव हो, टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी कर लें. 31 जुलाई की डेडलाइन पार होने के बाद अनावश्यक जुर्माना भरना पड़ सकता है.


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