Income Tax: एडवांस टैक्स के भुगतान को लेकर टैक्स विभाग के मैसेज से टैक्सपेयर्स में डर! टैक्स एक्सपर्ट्स ने दी डिपार्टमेंट को ये नसीहत
Advance Tax Payment: एडवांस टैक्स भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है जिसके लिए टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को याद दिलाने के लिए मैसेज भेज रहा है.
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Income Tax: 15 मार्च 2023 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) की चौथी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) को एडवांस टैक्स जमा करने के लिए लगातार मैसेज भेज रहा है. लेकिन कुछ टैक्सपेयर्स के पास टैक्स विभाग ने ऐसे मैसेज भेजे हैं जिसकी शब्दावली को लेकर घोर आपत्ति जाहिर की जा रही है. टैक्स जानकारों का मानना है कि टैक्स विभाग के इस मैसेज से टैक्सपेयर्स में भय का माहौल पैदा हो रहा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर टैक्स विभाग का ये मैसेज वायरल भी हो रहा है.
इनकम टैक्स विभाग के मैसेज पर बवाल!
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स जमा करने के लिए मैसेज भेजे हैं. टैक्सपेयर्स को सावधान करते हुए इनकम टैक्स विभाग लिखता है, "इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्त वर्ष 2022-23 ( एसेसमेंट ईयर 2023-24) के दौरान कुछ महत्वपूर्ण फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है. इन ट्रांजैक्शन को कम्पलॉयंस पोर्टल के ई-कैंपेन टैब पर जाकर आप देख सकते हैं और ध्यान से समूचित एडवांस टैक्स जमा करायें." टैक्स विभाग के मुताबिक आप https://eportal.incometax.gov.in/ में लॉगिन कर सर्विसेस टैब में एनुअल इंफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) पर क्लिक कर कम्पलॉयंस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं. कम्पलॉयंस पोर्टल ( Compliance Portal) में ई-कैंपेन टैब पर क्लिक करना होगा. उसके बाद कैंपेन टाईप में सिग्नीफिकेंट ट्रांजैक्शन (Significant Transaction) पर जाना होगा.
टैक्स विभाग को विनम्र होने की नसीहत!
आईसीएआई ( ICAI) के पूर्व प्रेसीडेंट वेद जैन के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को 15 मार्च 2023 तक एडवांस टैक्स के भुगतान करने के लिए जागरूक कर रहा है. टैक्सपेयर्स को संदेश देना अच्छी बात है. लेकिन मैसेज का जो टेक्स्ट है उससे टैक्सपेयर्स में डर और बेचैनी है. इनकम टैक्स विभाग के मैसेज से टैक्सपेयर्स को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कुछ गलत काम किया है. वेद जैन ने कहते हैं, फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन का अर्थ ये नहीं है कि टैक्सपेयर्स के लिए एडवांस टैक्स देना जरूरी है. उन्होंने टैक्स विभाग को विनम्र और शालीन होने की नसीहत दी है जिससे टैक्सपेयर्स और टैक्स विभाग के बीच भरोसे की खाई को भरने में मदद मिल सके.
डराने वाले मैसेज भेजना बंद करे विभाग
सोशल मीडिया पर कुछ चार्टड अकाउंटेंट के पोस्ट वायरल हो रहे हैं. चिराग चौहान ने ट्वीट कर इनकम टैक्स विभाग से कहा कि वो इस प्रकार के डराने वाले बल्क मैसेज भेजना बंद करे. उन्होंने भी कहा कि फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये नहीं कि एडवांस टैक्स का भुगतान देना बनता है.
Dear @IncomeTaxIndia
— CA Chirag Chauhan (@CAChirag) March 11, 2023
Stop Bulk Scary Messages to Taxpayers
Just having financial transactions does not mean the taxpayer is liable to pay Advance Tax
Using the word : “Certain Significant Financial Transactions” makes taxpayers worry that someone misuses the account or else.… https://t.co/hrlBmkxHQI pic.twitter.com/pQIQpVsATb
पिछले वर्ष भी हुआ था विवाद
ये पहला मौका नहीं है जब इनकम टैक्स के मैसेज के कंटेंट पर आपत्ति जाहिर की जा रही है. बीते वर्ष जुलाई एसेसमेंट 2022-23 के लिए टैक्स विभाग जब टैक्सपेयर्स को जब आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए मैसेज भेज रहा था तब भी टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स से अंजाम भुगतने से बचने के लिए एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए www.incometax.gov.in पर 31 जुलाई, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल भरने की बात कर रहा था. इनकम टैक्स के इस मैसेज पर भी तब आपत्ति जाहिर की गई थी.
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