इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन लगातार करीब आती जा रही है. अभी जुलाई महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है. यानी अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आने में बमुश्किल दो सप्ताह का समय बचा है. अगर आपने अब भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो डेडलाइन बीत जाने के बाद इस काम के लिए आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा.


पोर्टल के स्लो होने की शिकायत


वित्त वर्ष 2023-24 या आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है. जैसे-जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, रिटर्न फाइल करने की रफ्तार तेज होती जा रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फाइलिंग पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से दिक्कतें भी आ रही हैं. लगतार कई टैक्सपेयर सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें लिख रहे हैं. कई टैक्सपेयर पोर्टल के स्लो होने और बीच में अटकने का हवाला देकर डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.


डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद कम


हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाए जाने की उम्मीद बहुत कम है. सरकार बीते कुछ सालों से इस मसले पर अपना रुख बदल चुकी है. पहले जहां हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाई जाती थी. हाल के कुछ सालों से इस ट्रेंड पर लगाम लग चुका है. इस बार भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे डेडलाइन का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर लें.


3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल


इनकम टैक्स के फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड पर बताया गया है कि अभी तक 12 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं अब तक करीब 3 करोड़ 10 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. उनमें से 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा रिटर्न टैक्सपेयर्स के द्वारा वेरिफाई किए जा चुके हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनमें से 94.53 लाख रिटर्न को प्रोसेस भी कर दिया है.


5 हजार रुपये तक का नुकसान


इनकम टैक्स रिटर्न के मौजूदा नियमों के हिसाब से इस सीजन में 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं. 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना नि:शुल्क है. डेडलाइन समाप्त हो जाने के बाद टैक्सपेयर के पास बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक का समय रहता है, लेकिन उसके लिए टैक्सपेयर को जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है. यह जुर्माना 5 हजार रुपये तक हो सकता है.


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