Income Tax Return: जून की इस डेडलाइन को न करें मिस, नहीं तो देना पड़ सकता है ज्यादा चार्ज
वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले, टीडीएस दाखिल करने की तिथि 31 मई थी. टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. आईए, ऐसी ही कुछ जरूरी चीजों के बार में आपको बताते हैं.
नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले, टीडीएस दाखिल करने की तिथि 31 मई थी. इस तरह फॉर्म 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है. टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखाना चाहिए.
नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए जोडा कॉलम
लेटेस्ट टीडीएस रिटर्न फाइलिंग फॉर्म में उन कर्मचारियों के लिए एक और कॉलम जोड़ा गया है जो नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं. टैक्स2विन के सह-संस्थापक और सीईओ अभिषेक सोनी के मुकाबिक, टीडीएस रिटर्न दाखिल करते समय, नियोक्ता को उन लोगों के लिए ऑप्शन का चयन करना होगा जो नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने जा रहे हैं.
50 हजार से ज्यादा टीडीएस कटौती और दो साल तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर ज्यादा चार्ज
यदि किसी का हर वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक टीडीएस काटा जाता है और उस व्यक्ति ने पिछले दो वर्षों में टीडीएस फाइल नहीं किया है तो रिटर्न दाखिल करते समय सरकार ज्यादा टीडीएस चार्ज करेगी. बजट 2021 में, आय की निश्चित नेचर वाले मामलों पर उच्च दर पर टीडीएस काटने के लिए एक नया सेक्शन 206AB इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनमें पिछले दो वर्षों की आय का रिटर्न दाखिल नहीं किया और हर वर्ष में काटा गया टीडीएस 50,000 रुपये से अधिक है, ऐसे मामलों में टीडीएस की दर दोगुना या पांच प्रतिशत अधिक होगी.
सीबीडीटी ने पहले वित्त वर्ष 2020-21 के बढ़ाई थी समय सीमा
यदि आईटीआर दाखिल करते समय नकद में पेयबल टैक्स की राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो सेक्शन 234ए के तहत पेनल इंटरेस्ट आईटीआर दाखिल करने की मूल देय तिथि से लागू होगा. उदाहरण के लिए, यदि पेयबल टैक्स 5 लाख रुपये ,पैड एडवासं टैक्स 1 लाख रुपये और टीडीएस/टीसीएस 2 लाख रुपये है. इसलिए इस एसेसी के लिए रिटर्न दाखिल करते समय नकद में पेयबल टैक्स 2 लाख रुपये (जो 1 लाख रुपये से अधिक है) है.
इस एसेसी के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है. धारा 234 के तहत ब्याज 1 अगस्त से 1% की दर से वसूला जाएगा, भले ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी जाए. सीबीडीटी ने पहले वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी.
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