GST Annual Return GSTR 9C : अगर आप व्यापारी हैं और आपका सालाना टर्नओवर (Annual Return) 2 करोड़ रुपये से ऊपर है. तो ये खबर आपके बेहद काम की साबित हो सकती है. कारोबारियों के लिए GSTR 9 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है. केंद्र सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे 31 तारीख 2022 से पहले ही ये फॉर्म जमा कर दें. आपके पास इस काम के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी है. इस बारे में केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किया है.


जानिए क्या है GSTR 9 फॉर्म


आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले करदाताओं के लिए GSTR 9C फॉर्म भरना आवश्यक है. इस फार्म को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (Input Service Distributor), टीडीएस डिडक्टर (TDS Deductor), टीसीएस कलेक्टर (TCS Collector), कैजुअल टैक्सेबल पर्सन (Casual Taxable Person) और प्रवासी टैक्सेबल पर्सन (Overseas Taxable Person) को भरने की जरूरत नहीं है.


जारी किये गए दिशा-निर्देश 


केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने यह निर्देश जारी किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि जिन करदाताओं का वार्षिक टर्नओवर 2021-22 के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक है उनके लिए GSTR 9 में वार्षिक रिटर्न भरने के साथ GSTR 9C में सैल्फ अटेस्टेड रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल करना भी जरूरी है. 


लग सकता है जुर्माना


आप आप इन फॉर्म्स को दाखिल नहीं कर पाते हैं. तो हर दिन लेट होने पर 200 रुपये का शुल्क लगाया जाता है. इसमें केंद्रीय जीएसटी के तहत 100 रुपये और राज्य जीएसटी के तहत 100 रुपये लगते हैं. GSTR 9C को देर से भरने पर कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है. करदाता द्वारा अगर समय से GSTR 9 दाखिल कर GSTR 9C भरने में देरी करता है, तो उस पर 50000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसे आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं.


कारोबारियों को मिली राहत 


केंद्र सरकार ने दिसंबर माह की शुरुआत में GSTR 9C फॉर्म को लेकर कारोबारियों को लेकर बड़ी राहत दी थी. 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी GSTR 9C फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन उन्हें इसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से प्रमाणित करवाना होगा. केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया और व्यापारी खुद ही इसे अटेस्ट करके जमा कर सकते हैं.


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