Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) से होने वाले ब्याज से कमाई पर टैक्स विभाग की नजर है. टैक्स विभाग ( Tax Department) ऐसे इनकम पर एडिशनल टैक्स ( Additional Tax) वसूलने की तैयारी में है. कई भारतीय जिन्होंने भारत के बाहर क्रिप्टोकरेंसी को प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है इससे उन्हें ब्याज के जरिए कमाई होती है ऐसे इनकम पर टैक्स विभाग की नजर है. 


क्रिप्टो से प्राप्त ब्याज इनकम  पर TDS संभव
टैक्स विभाग इस तरह के लेनदेन और भारतीयों द्वारा अर्जित ब्याज आय पर टीडीएस वसूलने से लेकर  समान शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है. सरकार ऐसे ट्रांजैक्शन पर 20 फीसदी टीडीएस लगाने पर विचार कर रही है. दरअसल ब्लॉचेन पर बना  Decentralised Finance (DeFi) ऐसा फाइनैंशियल इकोसिस्टम है जिसके जरिए क्रिप्टोकरेंसी को  निश्चित अवधि के लिए जमाकर कई भारतीय ब्याज कमा कर रहे हैं. 


क्रिप्टो से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स का है प्रावधान 
इससे पहले एक अप्रैल 2022 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है जिससे इसका ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके. इससे ये पता लगाया जा सकेगा कौन लोग इसके ट्रांजैक्शन में शामिल हैं. हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा कि "हम इन लेन-देन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कोड में किया जा रहा था. इसलिए हम सुनिश्चित होना चाहते थे. यही वजह है कि हमने 30 फीसदी क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का फैसला किया जिससे ये  हम जान पाएंगे कि कौन खरीद रहा है और कौन इसे बेच रहा है. 


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