Explained: जानिए आप कैसे अपना TDS खुद ही चेक कर सकते हैं, समझिए पूरा प्रोसेस क्या है
टीडीएस का मतलब होता है स्रोत पर कर कटौती. जब कोई संस्थान किसी व्यक्ति को सैलरी या उसके काम के बदले में रकम चुकाता है तो पहले इसमें से टीडीएस काट लेता है.
टीडीएस (TDS) यानी Tax Deducted at Source. जिसका मतलब होता है स्रोत पर कर कटौती. यानी किसी आय पर कटौती. कोई भी नौकरी देने वाला संस्थान अपने कर्मचारियों को सैलरी या पैमेंट देने से पहले टैक्स के रूप में कुछ रकम काट लेता है. हालांकि सभी नौकरी देने वाले संस्थान या सभी कर्मचारियों से टीडीएस नहीं काटा जाता है. टीडीएस सिस्टम में सैलरी या पेमेंट देने वाले संस्थान Payment देने से पहले ही टैक्स काट लेते हैं. बची हुई रकम Salary या Payment के रूप में इंप्लॉय को दे देते हैं.
टीडीएस Tax Payment के कई तरीकों में से ही एक तरीका है. मान लें कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कुछ तय रकम पर काम किया. जब यह रकम उस व्यक्ति को दी जाएगी तो तय रकम नहीं दी जाएगी बल्कि टैक्स कटने के बाद जो रकम बचेगी, वह दी जाएगी. अब सवाल है कि काम करने के बाद टीडीएस कितना कटा यह कैसे देखा जाए या कहां से इसकी सही जानकारी हासिल की जाए.
ऐसे चेक करें कितना कटा टीडीएस
Form 26AS में काटे गए Tax की पूरी जानकारी रहती है. Form26AS एक प्रकार का statement है, जिसमें कटे हुए टैक्स और जमा रकम की पूरी जानकारी रहती है. इनकम टैक्स विभाग की E-Filling Website की मदद के जरिए TDS कितना कटा है या फिर यह कितना जमा हुआ है या जमा नहीं हुआ, इन सारी बातों की जानकारी हासिल की जा सकती है. तो जानते हैं टीडीएस चेक करने का प्रोसेस-
इस तरह ऑनलाइन जानकारी हासिल करें-
1. सबसे पहले /www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाकर Register Yourself के ऑप्शन पर क्लिक करें.
2. PAN में दर्ज डिटेल के आधार पर सारी जानकारी सबमिट करें और पासवर्ड जेनरेट करें.
3. यूजर आईडी (आपका पैन नंबर) और पासवर्ड के जरिए अकाउंट को लॉगिन करें.
4. लॉगिन के बाद View Tax Credit Statement (26 AS) का ऑप्शन दिखेगा.
5. View Tax Credit Statement (26 AS) ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे.
6. अन्य वेबसाइट TRACES (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) है.
7. इस वेबसाइट पर आपको TDS से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी मिल जाएगी.
टीडीएस से कैसे बचें?
अगर एक वित्तीय वर्ष में व्यक्ति की आय इनकम टैक्स छूट की सीमा से नीचे है तो वह अपने नियोक्ता से टीडीएस (TDS) फार्म 15 G/15H भरके टीडीएस (TDS) नहीं काटने के लिए कह सकता है.
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