TRAI Guidelines For Calling Customers: टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (Telecom Regulator TRAI) ट्राई ने बृहस्पतिवार को अनचाही कॉल्स (Unwanted Calls), एसएमएस (SMS) और भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Advertisements) को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों और अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों (Unregistered Telemarketing Companies) को सख्त निर्देश दिए हैं. ट्राई ने इन कंपनियों को निजी नंबर्स से कॉल करने वाले टेलीमार्केटिंग पर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए है. जानिए क्या है इससे जुड़ा नया अपडेट...


शेयर करें अपनी डिटेल्स


टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के नए नियमों के अनुसार, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों टेलीमार्केटर्स (Telemarketers) पर कार्रवाई करने को कहा गया है. साथ ही कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. सर्विस प्रदाता कंपनी ऐसे टेलीमार्केटर्स की सभी डिटेल्स दूसरे सर्विस प्रदाताओं के साथ भी शेयर करनी होगी.


भ्रामक विज्ञापनों पर लगाई रोक 


ट्राई ने सभी नेटवर्क पर ऐसी टेलीमार्केटिंग कंपनियों को किसी भी तरह के विज्ञापन (Advertising) और कॉमर्शियल कम्युनिकेशन (Commercial Communication) को भेजने पर भी पाबंदी लगा दी है. ट्राई इन दिशा-निर्देशों के जरिए भ्रामक हेडिंग वाले विज्ञापनों पर रोक लगाना चाहती है. इससे जनता को किसी भी ठगी का शिकार बनने से रोका जा सकता है. 


री वेरीफेकेशन करना होगा 


ट्राई ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि, टेलीमार्केटिंग में सभी ऐसे रजिस्टर्ड प्लेयर्स को हर 30 और 60 दिनों में री-वेरीफिकेशन (Re-Verification) कराना होगा. मिलते-जुलते मैसेज (SMS) रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश जारी किये गए हैं. टेलिकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तय समय सीमा में ये भ्रामक मैसेज (Misleading Message) नष्ट हो जाने चाहिए. सभी टेलिकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को 30 दिन के अंदर इन दिशा-निर्देशों को पूरा करना होगा. 


एक नजर में समझें क्या है दिशा-निर्देश



  • ट्राई ने कहा, टेल्को अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर कार्रवाई करें.

  • ट्राई ने कहा, निजी नंबरों से मैसेज करने वाले टेलीमार्केटर्स पर कार्यवाही की जाए.

  • टेलीकॉम कंपनियां SMS भेजने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों को वेरीफाई करें.

  • टेलीमार्केटिंग कंपनियों के मैसेज हेडर का वेरिफिकेशन 30 दिनों में किया जाए.

  • ट्राई को सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन के अंदर निर्देशों का पालन करना होगा.

  • टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर मौजूदा कानून के हिसाब से कार्यवाही करें.


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