400 करोड़ का तो टैक्स है, जानिए अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को सिर्फ GST कितना दिया है?
राम मंदिर के लिए दान करने वाले व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिल सकता है. यह कटौती केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो पुरानी कर व्यवस्था को चुनते हैं.

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले पांच वर्षों में सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये का टैक्स दिया है. ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह राशि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच दी गई है.
सिर्फ GST कितना दिया गया
400 करोड़ रुपये में से 270 करोड़ रुपये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में और बाकी के 130 करोड़ रुपये अन्य टैक्स कैटेगरी के तहत दिए गए हैं. इस 130 करोड़ में टीडीएस, लेबर सेस, ईएसआई, बीमा जैसी चीजे शामिल हैं.
अयोध्या में बढ़ता धार्मिक पर्यटन
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से यह शहर एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है. पिछले साल, अयोध्या में 16 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए, जिनमें से 5 करोड़ लोग राम मंदिर गए. इस बढ़ते हुए धार्मिक पर्यटन ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं. माहाकुंभ के दौरान भी 1.26 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या का दौरा किया था.
ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और ऑडिट
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अधिकारियों द्वारा ऑडिट किए जाते हैं. यह ऑडिट सुनिश्चित करता है कि ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन पारदर्शी और व्यवस्थित बने रहें.
टैक्स डिडक्शन पर दान
राम मंदिर के लिए दान करने वाले व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिल सकता है. यह कटौती केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो पुरानी कर व्यवस्था का चुनते हैं. दान की गई राशि का 50 फीसदीतक कटौती का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन यह कटौती दाता की समायोजित सकल कुल आय के 10 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है.
ये भी पढ़ें: इस कंपनी को मिला BHEL से 231 करोड़ का ऑर्डर, 30 रुपये के शेयर में दिखी तूफानी तेजी
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
