कोरोना महामारी के बीच बेरोजगार हुए लोग PF Account में जमा राशि निकालने पर विचार कर रहे हैं. आप एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड (EPF/PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. EPF खाते से पैसा निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं. कई बार लोगों को नौकरी छोड़ने के बाद PF Account में जमा राशि निकालने में परेशानी आती है. इसके पीछे जो वजह आम तौर पर देखने को मिलता है वो पीएफ खाते में दर्ज नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड या आधार से जुड़ी जानकारी में किसी प्रकार का अंतर होना. जिस वजह से कई बार पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकलाने या ट्रांसफर करने वाले लोग परेशान हो जाते हैं. आपको इस तरह की समस्या भविष्य में ना आए इसलिए हम लेकर आए हैं तमाम वो डिटेल्स जिससे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
1. सबसे पहले आपको EPFO के www.epfigms.gov.in पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा
2. कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आपको 'Register Grievance' पर क्लिक करना होगा
3. इसके बाद आपके सामनेे एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको EPF Member हैं या पेंशनर में से एक विकल्प चुनना होगा
4. अगर आपके पास UAN नंबर है तो पीएफ मेंबर के ऑप्शन को चुनिए साथ ही UAN के साथ कैप्चा कोड दर्ज करिए
5. डिटेल्स दर्ज करने के बाद 'Get Details' के विकल्प पर क्लिक कर दें
6 अब आपको 'Get OTP' पर क्लिक करना होगा, क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको OTP मिलेगा
7. OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक कर दें
8. ऐसा करने बाद आपको निजी जानकारी दर्ज करनी होगी
डॉक्यूमेंट तैयार रखें
1. इसके बाद आपको पीएफ नंबर पर क्लिक करना होगा जिसके लिए आपको शिकायत दर्ज करानी है
2. अब आपके सामने एक पॉप-अप आएगा, जहां आपको यह चुनाव करना होगा कि आपकी शिकायत किस बारे में है जैसे पीएफ ऑफिस, नियोक्ता, कर्मचारी या किसी अन्य के बारे में
3. अपनी शिकायत कैटेगरी का चुनाव करें और उस संबंधित शिकायत के बारे में जानकारी दीजिए और प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें
4. शिकायद दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें
5. आपको अपनी शिकायत की संख्या रिजस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी
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