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आधार-पैन लिंक कराने समेत 30 जून तक नहीं किए ये 3 काम, तो झेलना पड़ेगा नुकसान
पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून 2021 तक की डेडलाइन सरकार ने तय की है. अगर इस से चूके तो भारी जुर्माना और अधिक टीडीएस भी देना होगा.
आपने अगर आधार-पैन लिंक नहीं कराया है या फिर आपको PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको ये दोनों काम इसी महीने कराने होंगे. इसके साथ अगर आपको बैंकों की स्पेशल एफडी करानी है तो यह भी आप 30 जून तक ही करा सकते हैं.
आधार-पैन करा लें लिंक
- पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून 2021 तक की डेडलाइन सरकार ने तय की है.
- अगर आप 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपको 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा. आपको TDS भी ज्यादा देना होगा
- पैन को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा.
- इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति पैन नंबर एक्टिव नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी ने अपील की है कि बिना रुकावट सेवा के लिए आधार और पैन को लिंक करा लें.
PM किसान सम्मान निधि योजना
- आपको अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना है तो यह काम भी 30 जून तक निपटा लें.
- ऐसा करने से आपके खाते में इस साल की दोनों किस्ता आ जाएंगी.
- योजना के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कराते हैं और यह आवेदन स्वीकार भी हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे.
- इसके बाद अगस्त में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी.
स्पेशल FD में निवेश
- कई बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD शुरू की थी.
- स्पेशल एफी की ये स्कीम 30 जून 2021 को खत्म हो रही हैं.
- स्पेशल एफडी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सामन्य FD की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा.
- अगर आप सीनियर सिटिजन हैं और आम FD से ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो इसमें इस महीने निवेश कर सकते हैं.
- SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये स्कीम शुरू की है.
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