Tax Saving Tips: ये 5 खर्चे बचाते हैं आपका टैक्स, जानें इनके बारे में
विभिन्न तरह के निवेश कर हर कोई इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करता है. पांच ऐसे खर्च हैं जिसके जरिए टैक्स छूट हासिल की जा सकती है.
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हर कोई विभिन्न तरह के निवेश के जरिए अपनी कमाई को टैक्स के रूप में देने से बचाने की कोशिश करता है. आज हम आपको कुछ ऐसे खर्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर आपको टैक्स छूट मिलती है.
प्री नर्सरी की फीस आपका बच्चा छोटा है तो आप उसके प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी की फीस पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. धारा 80सी के तहत ये लाभ मिलता है. अधिकतम 1.5 लाख रुपये पर टैक्स छूट ली जा सकती है. ये फायदा सिर्फ दो बच्चों तक की फीस पर मिलता है. अगर बच्चे जुड़वा हो जाते हैं तो तीन बच्चों तक ये फायदा लिया जा सकता है.
स्टांप ड्यूटी नया घर खरीदते वक्त स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है. इन पर टैक्स छूट ली जा सकती है. धारा 80सी के तहत ही यह लाभ भी मिलता है. एक साल में 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट ली जा सकती है. ये डिडक्शन उसी वित्त वर्ष में क्लेम करें, जिस वित्त वर्ष में आपने घर खरीदा है. बाद में इसका फायदा नहीं मिलता है.
माता-पिता से लोन लेना आप घर खरीदने के लिए अगर अपने माता-पिता से लोन लेते हैं तो उन्हें दिए गए ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलता है. धारा 24बी के तहत ये छूट 2 लाख रुपये तक मिल सकती है. आपके पास मां-बाप को ब्याज चुकाए जाने का सर्टिपिकेट होना जरूरी है.
माता-पिता को किराय देना आप अगर मां-बाप के घर में रह रहे हैं तो आप उन्हें किराया देना भी दिखा सकते हैं और उस पर टैक्स का फायदा ले सकते हैं. सेक्शन 10(13ए) के तहत यह फायदा लिया जा सकता है. कंपनी की तरफ से मिले एचआरए या बेसिक सैलरी का 50 फीसदी या अपनी सैलरी के 10 फीसदी से अधिक जितना आपने रेंट दिया है, उसमें जो भी कम हो, उतना एचआरए क्लेम कर सकते हैं.
मां-बाप के इलाज का खर्च मेडिकल खर्च बुढ़ापे में अधिक होता है. आप अगर इन खर्चों को फाइनेंस करते हैं तो आप उन पर टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं. धारा 80डी के तहत यह छूट मिलती है. आप 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, अगर ये खर्चें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हैं तो उसे इसमें जोड़ा नहीं जाएगा.
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