New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स बिल में हो सकते हैं ये 8 बड़े बदलाव, 6 दशक बाद लागू होगा देश में नया इनकम टैक्स कानून
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है. चलिए जानते हैं इस बिल में क्या-क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं.

New Income Tax Bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने एक फरवरी को बजट 2025-26 पेश करते हुए एक बड़ी घोषणा की है कि अगले हफ्ते संसद में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा. यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की जगह लेगा और इसका उद्देश्य इनकम टैक्स प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाना होगा. सबसे बड़ी बात कि इनकम टैक्स का यह कानून लगभग 6 दशक बाद बदलने वाला है. इसलिए, यह जानना जरूरी है कि आखिर इस नए इनकम टैक्स बिल में क्या-क्या हो सकता है. चलिए, इस खबर में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
नए टैक्स बिल में क्या-क्या हो सकता है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है. चलिए जानते हैं इस बिल में क्या-क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं.
- सरल भाषा और कम प्रावधान: टैक्सपेयर्स के लिए इसे समझना आसान होगा.
- डिजिटल प्रोसेस को बढ़ावा: टैक्स फाइलिंग को पूरी तरह डिजिटल किया जा सकता है.
- लिटिगेशन में कमी: कानूनी विवादों को कम करने के उपाय किए जाएंगे.
- सिंगल 'टैक्स ईयर': असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को मिलाकर एक टैक्स ईयर बनाया जा सकता है.
- डिडक्शन और छूट में कमी: टैक्स स्ट्रक्चर को सीधा और सरल बनाया जा सकता है.
- डिविडेंड इनकम पर 15 फीसदी टैक्स: इससे सभी इनकम कैटेगरी में समानता लाई जा सकती है.
- उच्च आय वर्ग के लिए 35 फीसदी स्टैंडर्ड टैक्स: मौजूदा सरचार्ज को हटाकर इसे लागू किया जा सकता है.
- कैपिटल गेन टैक्स का सरलीकरण: अलग-अलग संपत्तियों पर एक समान टैक्स रेट हो सकता है.
सरकार के अनुसार, यह नया कानून 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा और टैक्सपेयर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें संशोधन संभव होगा. आपको बता दें, इनकम टैक्स कानून 1961 के तहत ही साल 2020 में सरकार ने नई टैक्स रिजीम लागू की थी.
63 साल बाद बदलेगा कानून
मौजूदा इनकम टैक्स कानून को 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया था. सरकार अब जो नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, अगर यह कानून बना तो लगभग 63 साल बाद देश में इनकम टैक्स कानून बदलेगा. हालांकि, नए इनकम टैक्स बिल की बात आज की नहीं है, बल्कि इसके बारे में सरकार ने जुलाई 2024 में ही बजट के दौरान संकेत दे दिया था. उस वक्त सरकार ने कहा था कि देश को नए इनकम टैक्स कानून की जरूरत है.
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