Tax Saving investment : इन पांच टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से सेक्शन 80C के तहत ले सकते हैं छूट, जानिए इनके बारे में
इनकम टैक्स के तहत छूट प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष स्कीम्स में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है. इस इन्वेस्टमेंट से आयकर कानून की धारा 80सी के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक का लाभ हासिल किया जा सकता है.

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C में वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए विशेष इन्वेस्टमेंट के लिए किसी व्यक्ति की कर योग्य आय में 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. इस एक्ट के तहत इन्वेस्टमेंट करने और छूट का लाभ उठाने के लिए कई स्कीम हैं. इनमें से कुछ के बारे में आइए आपको बताते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) यह 15 साल का लॉक-इन एकाउंट है जिसे बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है. एक साल में अधिकतम कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपये हो सकता है ईएलएसएस फंड म्यूचुअल फंड हाउस, स्पेस्फिक रिकॉग्नाइज्ड टैक्स सेविंग स्कीम हैं जिन्हें तीन साल की लॉक-इन अवधि के साथ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ईएलएसएस) के रूप में जाना जाता है. एक वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश की 80 सी के तहत कर छूट मिलती हैइंश्योरेंस प्लान इंश्योरेंस प्लान के के तहत कोई ट्रेडिशनल बीमा प्लान में निवेश करना चुन सकता है जो एंडोमेंट बेनिफिट या यूनिट लिंक्ड प्लान देता है. साथ ही जो टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए बाजार से जुड़े रिटर्न प्रोवाइड करता हो.
टैक्स सेविंग एफडी बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफर करते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड पांच साल का होता है. इन्हें टैक्स सेविंग एफडी के रूप में डेगिजनेट किया जाता है. ये डिपॉजिट आमतौर पर इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए बनाए गए सुकन्या समृद्धि अकाउंट में किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन में भी टैक्स से छूट मिलती है. इस योजना में हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये के इंवेस्टमेंट की छूट मिलती है. यह भी पढ़ेंआईएसपी लाइसेंस की शर्तों में बदलाव, अब चीनी इंटरनेट इक्विपमेंट पर भी होगी पाबंदी
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