नई दिल्लीः इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख आने में बस 8 दिन बचे हैं और अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दें कि आज इनकम टैक्स डे है. 31 जुलाई तक आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर लेना होगा.


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना के 150 वें साल में आने पर 24 जुलाई 2010 से इनकम टैक्स डे मनाने की शुरूआत हुई थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देश में पूरे 157 साल हो चुके हैं और आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डे मना रहा है.


इनकम टैक्स डे के दिन से टैक्स भरने की सारी जरुरी चीजों के साथ आपको हम बताएंगे कि इस बार आप कैसे इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.


आयकर विभाग ने सभी कैटगरी के टैक्सपेयर्स के लिए ई-फाइलिंग सुविधा एक्टिव कर दी. सभी टैक्सपेयर्स https://incometaxindiaefiling. gov.in. पर जाकर 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भर सकते हैं.



रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी कागजात



  • ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने से पहले आपको कुछ जरूरी कागजात की जरूरत पड़ेगी.

  • पिछले साल की आईटीआर की कॉपी,

  • बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस

  • बचत प्रमाणपत्र

  • फॉर्म 16 शामिल हैं.

  • आईटीआर का ई-वेरीफिकेशन आधार नंबर के जरिये किया जा सकता है.


जानकारी के मुताबिक मुताबिक चालू वित्त वर्ष में आधार के जरिये पहले ही 2,59,831 आइटीआर का ई-वेरीपिकेशन किया जा चुका है. इसके अलावा एक जुलाई, 2017 से स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करने के लिए आधार जरूरी होगा.


टैक्स भरने वालों के लिए सरकार का 'आयकर सेतु' ई-सर्विस


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जानकारी दी है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स भरने वालों के लिए ‘आयकर सेतु’ ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. ये आयकर विभाग की टैक्सपेयर्स के साथ सीधे संपर्क करने और जरुरी टैक्स सर्विसेज के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए बड़ी पहल है. इस पर उन्हें टैक्स संबंधी विभिन्न जानकारियां मिलेंगी.”


इसके डेस्कटॉप वर्जन के साथ ही एंड्रायड एप भी जारी किया गया है. ताकि मोबाइल पर इसे देखने का एक्सपीरिएंस भी बेहतर हो सके. इस पर टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स से जुड़े सभी तरह के बदलाव और महत्वपूर्ण तारीखों, फार्म और अधिसूचना की जानकारी मिलेगी. टैक्स देने वाले इसकी एसएमएस अलर्ट सेवा लेना चाहते हैं, उन्हें ‘आयकर सेतु’ मॉडयूल पर अपना फोन नंबर देना होगा.


टैक्सपेयर्स को भेजे गए नोटिसों के बारे में संपर्क करने के लिए विभाग जल्द ही एक एसएमएस सर्विस भी शुरू करेगा. एक बार यह सर्विस शुरू होने के बाद टैक्सपेयर्स को भेजे गए नोटिस की जानकारी एसएमएस से भेजी जाएगी. इसमें मांगे गए संबंधित डॉक्यूमेंट का भी ब्यौरा होगा. टैक्सपेयर्स इसके बाद ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर करदाता नोटिस का जवाब देने में सक्षम होंगे.


इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखें ये बातें
आईटीआर फाइलिंग एकदम सही तरीके और सही समय से करने से सही समय पर रिफंड, यदि बनता हो तो, में कोई दिक्कत नहीं आती और आईटीआर प्रॉसेस भी वक्त पर हो जाता है. बैंक डीटेल्स जैसे कि नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर (जिसमें रिफंड लेना चाहते हैं) सही तरीके से चेक करके भरें ताकि रिफंड असफल न हो जाए.


कई बार लोग टैक्स छूट प्राप्त आय का जिक्र नहीं करते. जैसे कि पीपीएफ पर ब्याज से होने वाली आय़. यह ठीक है कि पीपीएफ में जमा करवाए गए धन पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं कटता है लेकिन इसका आईटीआर फाइलिंग में जिक्र जरूरी है. लाभांग और अन्य लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन का जिक्र जरूर करें. आईटीआर प्रोसेसिंग के वक्त किसी भी तरह की गफलत से बचने के लिए यह जरूरी है.


आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि यदि आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग तय तारीख पर नहीं कर पाए तो अब से आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. सबसे जरूरी बात ये है कि अगर आपने समय से इनकम टैक्स भर दिया लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो भी आपको पेनल्टी पड़ सकती है. आयकर देने के साथ ही आयकर रिटर्न भी भरना जरूरी है.


अपने ईमेल आईडी, पोस्टल अड्रेस में किसी प्रकार की कोई गलती न करें. स्पेलिंग चेक कर लें. हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजे या किसी और प्रकार का संवाद स्थापित करना चाहे लेकिन ये जानकारियां गलत होने पर आप तक आयकर विभाग का मेसेज पहुंचेगा ही नहीं. साथ ही यदि कोई रिफंड बनता है तो चेक भी सही पते पर नहीं पहुंचेगा. इन सारी छोटी छोटी लगने वाली लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों और सूचनाओं को क्रॉस चेक कर लें.