नई दिल्लीः हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PPF के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत अब किसी के भी पीपीएफ एकाउंट की राशि को जब्त यानि कुर्क नहीं किया जा सकता.
पहले ये नियम था कि यदि कोई पीपीएफ धारक लोन चुकाने में असफल होता है या लोन डिफॉल्टर हो जाता है तो उसका पीपीएफ एकाउंट फ्रीज़ करके उसमें मौजूद रकम को कुर्क कर लिया जाता था. लेकिन अब 2019 में पब्लिक प्रविंडेट फंड में आए नए नियम के तहत बेशक आप लोन चुकाने में असमर्थ हुए हों, बावजूद इसके किसी भी कोर्ट के आदेश पर आपके पीपीएफ एकाउंट के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी.
पीपीएफ एकाउंट में मिलने वाली सुविधाएं-
- अभी तक के नियमों के तहत पीपीएफ एकाउंट 15 साल के बाद ही मैच्योर होता है. खाता खुलवाने के दिन से लेकर 15 साल तक आपकी राशि लॉक हो जाती है.
- आप मैच्योरिटी के बाद (15 साल के बाद) अपनी इच्छा से इसे सिर्फ 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं.
- बेशक, पीपीएफ की राशि 15 साल के लिए लॉक हो जाती है लेकिन आर्थिक संकट आने पर आप इसमें से पहले भी रकम निकाल सकते हैं लेकिन वो भी सात साल पूरे होने के बाद.
- पीपीएफ में आप न्यूनतम 500 रूपए और अधिकत्तम डेढ़ लाख रूपए वित्तीय वर्ष के भीतर जमा करवा सकते हैं. आपको 15 साल तक हर साल रकम जमा करवानी है. यानि आप हर साल न्यूनतम 500 रूपए से लेकर डेढ़ लाख तक जमा करवा सकते हैं.
- पीपीएफ में आपको टैक्स में भी फायदा मिलता है.
- कुछ मामलों में पीपीएफ इंवेस्ट करने पर लोन मिलने की सुविधा भी उपलब्ध है.
- फिलहाल पीपीएफ एकाउंट में 7.9 फीसदी ब्याज मिल रहा है लेकिन हर तीन महीने में इस पर रिव्यू किया जाता है.
- पीपीएफ को रिटायमेंट फंड सेविंग के तौर पर भी अच्छा माना जाता है.
ये खबर रिसर्च के दावे पर हैं. ABP न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता. आप किसी भी सुझाव पर अमल करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें.