नई दिल्ली: देश के विकास में योगदान देने के लिए इनकम टैक्स पे करना हर नागरिका का कर्तव्य है. किसी की एनुअल इनकम टैक्स स्लैब के तहत आती है तो आपको टैक्स जरूर देना पड़ेगा. आजकल इनकम टैक्स पे करना काफी आसान हो गया है. इसे अब ऑनलाइन भी पे किया जा सकता है. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स का सहारा ले सकते हैं.
ऐसे ऑनलाइन पे करें इनकम टैक्स
1. ऑनलाइन इनकम टैक्स पे करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप पर https://www.tin-nsdl.com/ डालें और Services सेक्शन पर जाएं.
2. इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से e-payment के लिए Pay Taxes Online के ऑप्शन को सलेक्ट करें.
3. अब ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या फॉर्म 26 डिमांड पेमेंट (प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए सिर्फ TDS)में से अपनी जरूरत के हिसाब से चालान का ऑप्शन सलेक्ट करें.
4. अब PAN/TAN और दूसरी जरूरी चालान डीटेल्स भरें. नाम, एड्रेस और बैंक का नाम दें जिसके जरिए पेमेंट की जाती है और फिर Submit कर दें.
5. सबमिशन के बाद टैक्सपेयर के नाम के साथ एक कन्फर्मेशन मेसेज आएगा.
6. अब जो आपने सलेक्ट किया है उस बैंक के नेट-बैंकिंग पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे.
7. इतना करने के बाद अपने नेटबैंकिंग यूजरनेम और पासवर्ड के साथ लॉगइन करें, पेमेंट डीटेल्स भरें और पेमेंट कर दें.
8. पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वेबसाइट पर CIN के साथ वेबसाइट द्वारा एक चालान, पेमेंट डीटेल और बैंक का नाम जारी किया जाएगा.
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