इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अब केवल 3 दिन बचे हैं. असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है. आईटीआर फाइल करने की तारीख अब आगे और बढ़ने की संभावना काफी कम है इसलिए आप जल्द से जल्द इसे भर दें. आईटीआर फाइल करना सिर्फ 15 मिनट का काम है. अगर आपने अब तक इसे नहीं भरा है तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसे मिनटों में भरा जा सकता है.


इन चीजों का रख लें अपने पास
ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें. आप जो डिटेल भरेंगे उसके लिए ये सब जानकारियां काम आएंगी.


सही फॉर्म चुनें




  • आपको अपने लिए सही फॉर्म का चयन करना होगा.

  • आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है.

  • जैसे कि ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उनके लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. उन्हें सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया, सेविंग्स अकाउंट पर हासिल ब्याज आदि के जरिए कुल 50 लाख रुपये सालाना तक आमदनी होती है.


ऑनलाइन भरने के दो तरीके




  • ऑनलाइन ITR भरने के दो तरीके हैं.

  • पहला तरीका- ITR फॉर्म डाउनलोड करना और फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करना.

  • दूसरा तरीका- सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करना.


दूसरे तरीके को ऑनलाइन ई-फाइलिंग कहते हैं. यह ज्यादा आसान है. हम आपको इस तरीके से आईटीआर भरने का तरीका बता रहे हैं.




  • incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

  • पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो अपने आप को यहां रजिस्टर्ड करें. इसके लिए आपको अपने पैन और अन्य डिटेल भरनी होंगी.

  • आपने  अगर पहले रिटर्न भरा है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे. आपको विभाग से एक यूजर आईडी, पासवर्ड मिलेगा.

  • यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.

  • ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.


फार्म और असेसमेंट ईयर का चुनाव




  • ITR फॉर्म चुनें फिर यह सेलेक्ट करें कि असेसमेंट ईयर कौन सा है. अभी जो आईटीआर भरी जा रही है उसका असेसमेंट ईयर 2020-21 है.

  • इसके बाद आटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सलेक्ट करें.

  • ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें.

  •  रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें.

  • इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें.


सभी जानकारियां सेव करते रहें




  • नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें. अगर सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी.

  • आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी आदि की डिटेल भरनी हैं.

  • सभी डिटेल  भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, आप चाहें तो उसी समय या 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.

  • इसके बाद Preview and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.


वेरिफिकेशन करना न भूलें. इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है.


इसके लिए 4 तरीके हैं. आधार ओटीपी के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए और ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बेंगलुरु भेजकर.


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