नई दिल्लीः हर किसी का अपना घर खरीदने का सपना होता है. अगर आप भी घर खरीदने और होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है. जानें कैसे.


होम लोन पर सरकार कई तरह की छूट दे रही है. सरकार 2 लाख तक की छूट पहले ही दे रही है और जुलाई 2019 में वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख तक की छूट का ऐलान किया. आप कई तरह से इस छूट का फायदा उठा सकते हैं.




  • हालांकि डेढ़ लाख की छूट की कई कंडीशंस हैं. पहली 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के बीच लोन लिया जाना चाहिए. घर के लिए लोन पर 80सी, 80ईई और 24बी के तहत आपको टैक्स पर छूट मिल सकती है.

  • डेढ़ लाख की छूट में पीएफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, एफडी और आरडी निवेश की स्कीम भी शामिल है. डेढ़ लाख में आपको प्रिसिंपल एमाउंट पर टैक्स सेविंग होगी.

  • इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आपको होम लोन पर छूट मिल सकती है. उसकी अलग-अलग स्लैरब और कंडीशंस हैं.

  • टैक्स छूट में यदि पति-पत्नी दोनों कंबाइन प्रॉपर्टी लेते हैं तो उन्हे घर खरीदने से लेकर रजिस्ट्री करवाने तक 7 साल तक कुछ टैक्स छूट मिल सकती है. ज्वॉइंट होम लोन के तहत सेक्शन 24 के तहत दोनों को ही 2-2 लाख और सेक्शन 80C के तहत 1.5-1.5 लाख का लाभ हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपकी कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा.


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