नई दिल्लीः 17 अप्रत्यक्ष करों और 23 सेस से आजादी देने वाला गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स यानी जीएसटी आज लॉन्च हो गया. संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ बटन दबाकर जीएसटी को लॉन्च किया. सेंट्रल हॉल में इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए कई वीवीआईपी मेहमान मौजूद रहे.
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''जो लोग आशंकाएं करते हैं मैं उनसे कहूंगा ऐसा ना करें. जब आप अपने डॉक्टर से नंबर लेकर नया चश्मा बनवाते हैं तब भी कुछ दिन आंखों को दिक्कत होती है. जीएसटी से होने वाली परेशानी भी ऐसी ही होगी.''
वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, ''मुझे भरोसा था कि जीएसटी आखिरकार लागू होगा. यह ऐतिहासिक क्षण चौदह वर्ष की उस लंबी यात्रा की समाप्ति है जो दिसंबर 2002 में शुरू हुई थी''
1. रात 12 बजे के बाद रेस्त्रां का बिल
खाना खाते-खाते रात के अगर 12 बज गए और इसके बाद आपने बिल बनवाया तो आप फायदे में रहेंगे क्योंकि इस पर 0.5 फीसदी कम टैक्स लगेगा. इसे आप यूं समझिए, जीएसटी से पहले 1000 रूपए के खाने के बिल पर 18.5 फीसदी की दर से 185 रूपए का टैक्स लगता, यानी आपको 1185 रूपए देने पड़ते, लेकिन जीएसटी के बाद आपको 180 रूपए टैक्स लगेगा जिससे आपको 1180 रूपए का ही बिल देना होगा, यानी पांच रूपए की बचत होगी. हालांकि सर्विस चार्ज पहले की तरह ही लगता रहेगा.
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2. टैक्सी का बिल
अगर आपने रात बारह बजे के बाद ओला, उबर या ऐसी ही किसी दूसरी कैब सर्विस से बुकिंग करायी तो जीएसटी आपके लिए फायदेमंद होगा, कैसे आपको बताते हैं. जीएसटी से पहले 400 रूपए के बिल पर आपको 6 फीसदी के हिसाब से 24 रुपए का टैक्स लगता था, यानी 424 रूपए देने होते थे, लेकिन आज आधी रात के बाद 5 फीसदी के हिसाब से 20 रूपए ही टैक्स लगेगा, यानी आपको टैक्सी का बिल 420 रूपए देना होगा.
भारतीय संसद की आज की तस्वीर जो जीएसटी के लिए पूरी तरह तैयार है.
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3.हवाई जहाज का टिकट
अगर आप आज रात 12 बजे के बाद हवाई जहाज का टिकट लेते हैं तो फायदा होगा या नुकसान? इकॉनमी क्लास की टिकट 5 हजार रुपए की है तो उस पर अभी 6 फीसदी टैक्स के साथ आपको 5300 रुपए देने होते थे लेकिन जीएसटी के बाद 5 फीसदी टैक्स के साथ 5250 रूपए ही देने होंगे. बिजनेस क्लास की टिकट अगर 20 हजार रुपए की है, तो अभी आपको 9 फीसदी टैक्स के साथ 21800 रूपए देने होते थे, लेकिन आज आधी रात के बाद यही 20 हजार रूपए का टिकट आपको 12 फीसदी टैक्स साथ 22400 रूपए का पड़ेगा.
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4. होटल से चेक आउट करना
आज आधी रात के बाद होटल में रूकना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी लागू होने के इस पर टैक्स बढ़ने वाला है. मान लीजिए आप जिस होटल में रुके हैं उसका किराया 3000 रुपए प्रति दिन है. जीएसटी से पहले 15 फीसदी टैक्स के हिसाब से आपका बिल बनता 3450 रुपए का, लेकिन जीएसटी के बाद इसी कमरे के लिए आपको 3600 रूपए देने होंगे यानी 150 रुपए महंगा होगा.
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थ्री और फाइव स्टार होटल तो और महंगे हो जाएंगे, मान लीजिए आपने 8 हजार रुपए डेली टैरिफ (किराए) वाला कमरा लिया है तो जीएसटी से पहले 15 फीसदी सर्विस टैक्स और करीब 5 फीसदी लग्जरी टैक्स के साथ बिल बनता था करीब 9600 रुपए का, लेकिन जीएसटी के बाद अब इस कमरे के लिए आपको 28 फीसदी टैक्स के हिसाब से 10240 रुपए देने होंगे. लेकिन अगर आपने एडवांस पेमेंट देकर कमरा बुक किया है तब आपको जीएसटी देने के जरूरत नहीं है, वहीं 1000 रुपए प्रतिदिन वाले कमरों को जीएसटी के तहत छूट मिली है
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5. ऑनलाइन शॉपिंग करना महंगा
आज आधी रात के बाद अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपका बिल जीएसटी के हिसाब से बनेगा. जिन सामानों की कीमत जीएसटी लागू होने के बाद बढ़ने वाली है और आप उन्हें ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो पेमेंट रात 12 बजे से पहले ही करनी होगी, वरना उसके बाद बिल जीएसटी के हिसाब से बनेगा और सामान महंगा हो जाएगा.