इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज है आखिरी तारीख, इसके बाद देना पड़ सकता है जुर्माना
वित वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आज आकिरी तारीख है. आप यदि आयकरदाता हैं और रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आप अगर आयकरदाता हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास आज आखिरी दिन है. वित वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है. इसके बाद जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं अंतिम तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 किया था. वहीं, कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 फरवरी तक बढ़ाया गया था.
2,50,000 से ज्याद आय होने पर रिटर्न भरना जरूरी यदि एक वित्त वर्ष में आपकी कुल सालाना आय 2,50,000 रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी है. इसके अलावा आपको नौकरी, कारोबार या पेशे से टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी होती है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है.
सही फॉर्म चुनकर दाखिल करें रिटर्न आपको अपने लिए सही फॉर्म का चयन करना होगा. आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है. जैसे कि ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उनके लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. उन्हें सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया, सेविंग्स अकाउंट पर हासिल ब्याज आदि के जरिए कुल 50 लाख रुपये सालाना तक आमदनी होती है. इसके साथ ही रिटर्न दाखिल करने में गलती होने से ITR एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है.
आईटीआर फॉर्म भरते समय इन चीजों का रख लें अपने पास ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें. आप जो डिटेल भरेंगे उसके लिए ये सब जानकारियां काम आएंगी.
यह भी पढ़ें Car Insurance: समय पर रिन्यू करा लें कार इंश्योरेंस, इन बातों का रखें ध्यान
सैंपल फ्लैट को देखकर न लें कोई फैसला, खरीदार को लुभाने के लिए ये ट्रिक्स अपनाते हैं बिल्डर