SME कंपनी ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलोजिज (Trafficsol ITS Technologies) को लेकर सेबी ने बड़ा फैसला किया है. SEBI ने कंपनी को आदेश दिया कि उसे निवेशकों के पैसे वापिस करने होंगे. सबसे बड़ी बात कि जिन निवेशकों को इस कंपनी का आईपीओ अलॉट हुआ था, उन्हें कंपनी ब्याज सहित पैसा वापिल लौटाएगी.


इतने दिन में लौटाने होंगे पैसे


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आदेश देते हुए कहा कि ट्रैफिकोल आईटीएस टेक्नोलोजिज को अपने निवेशकों का पैसा 1 हफ्ते के भीतर लौटाना होगा. इसके लिए, सेबी ने BSE और मर्चेंट बैंकर पर रकम वापसी की निगरानी का जिम्मा सौंपा है. सेबी ने आदेश में कहा है कि रकम वापसी के साथ डिपोजिटरी को अलग डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करना होगा. इसके बाद कंपनी फिर तय प्रक्रिया के तहत निवेशकों को जारी शेयर रद्द कराएगी.


सेबी ने क्यों लिया ये फैसला


दरअसल, अक्तूबर 2024 में सेबी ने बीएसई को निर्देश दिया था कि वह कंपनी की लिस्टिंग रोक दे. ऐसा इसलिए क्योंकि, सेबी ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलोजिज की ओर से फाइल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में किए गए खुलासों की विस्तृत जांच कर रही थी.


इस दिन होनी थी आईपीओ की लिस्टिंग


आपको बता दें, ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलोजिज की लिस्टिंग 17 सितंबर को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होनी थी. लेकिन, सेबी ने इस लिस्टिंग पर रोक लगा दी थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आईपीओ खुलने के बाद 345 गुना सब्सक्राइब हुआ था. 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच खुले इस आईपीओ में 64 लाख नए शेयर जारी किए गए थे.


आरोपों पर कंपनी ने क्या कहा था


अक्तूबर में जब सेबी ने कंपनी पर आरोप लगाए थे, तब कंपनी की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि आरोपों के जवाब में कंपनी ने SEBI और बीएसई को सूचित किया है कि उसने अब अपने DRHP में मेंशन सॉफ्टवेयर खरीद योजना को कैंसल करने का फैसला किया है. इसके अलावा, ट्रैफिकसोल ने बीएसई को आगे बताया था कि वह वेंडर्स से नए प्रपोजल्स मांगेगी और शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा.


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