नौकरी बदलने पर अक्सर यह समस्या सामने आती है कि पुरानी कंपनी से पीएम का पैसा ट्रांसफर नहीं होता है. लेकिन अब आसानी से पीएफ की पुरानी राशि को नए अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पीएफ में बचा बैलेंस ट्रांसफर किया जा सकता है...
पीएफ से पैसा ट्रांसफर कराने के लिए सबसे पहले खाताधारक को यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिवेट करना होगा. खाताधारक के बैंक खाते का नंबर, आधार नंबर और अन्य डिटेल सही होनी चाहिए. पीएफ से पैसा निकालने के लिए खाताधारक को केवाईसी कराना जरूरी है.
क्या है पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से ईपीएफ अकाउंट में लॉग-इन करना होगा. इसके बाद पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से ऑनलाइन सर्विसेज में जाना होगा. फिर ड्रॉप डाउन में वन मेंबर-वन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आप अपना यूएएन नंबर डालें और अपनी पुरानी पीएफ आईडी फीड करें. इसके बाद आपको आपके अकाउंट डिटेल मिलेगी. यहां ट्रांसफर वैलि़डेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को चुनना होगा. अपने पुराने अकाउंट को सलेक्ट करें और फिर ओटीपी जनरेट करें.
ओटीपी डालने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चली जाएगी. यह काम तीन दिन में पूरी होगी.
इसके बाद पहले कंपनी पैसे ट्रांसफर करेगी फिर ईपीएफओ का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा. अधिकारी के वेरिफिकेशन के बाद आपका पैसा ट्रांसफर होगा.
आकपी ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी या नई कंपनी को देना होगा.
कब कितना निकाल सकते हैं पैसा
-अगर आप दो महीने से बेरोजगार हैं तो आप अपने ईपीएफ का पूरा पैसा खाते से निकाल सकते हैं.
-नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है.
-अगर आपको काम करते हुए दस साल नहीं हुए हैं तो आप अपने पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
-पीएफ का पूरा पैसा सामान्य तौर पर 58 साल की उम्र होने के बाद ही निकाला जा सकता है.
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