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आधार कार्ड में बदलवाना है नाम, जेंडर या जन्मतिथि तो इस नए नियम के बारे में जानें, UIDAI ने किया ये बड़ा फैसला

आधार में बार-बार अपडेट कराना अब लोगों के लिए आसान नहीं होगा. इसके लिए UIDAI ने नए नियम जारी कर दिए हैं जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है.

नई दिल्लीः आधार कार्ड को लेकर इसे जारी करने वाली संस्था UIDAI (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) अक्सर इसके अपडेशन को लेकर नए-नए नियम जारी करती रहती है. अब आधार कार्ड के सिलसिले में एक ऐसा नियम आया है जो लोगों के लिए उनकी परेशानी बढ़ा सकता है. बीते दिनों में यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को अपडेट कराने को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. इसके तहत अब आधार कार्डधारक बार-बार अपने कार्ड में अपडेट नहीं करा सकेंगे.

क्या हैं नए नियम नए नियमों के तहत नाम, जन्मतिथि और जेंडर में अब बार-बार बदलाव कराना संभव नहीं होगा. आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए सिर्फ दो बार मौका मिलेगा. इसके अलावा जन्मतिथि बदलने के लिए भी सिर्फ एक बार मौका मिलेगा. इसमें भी एक शर्त है कि 3 साल से ज्यादा की रेंज में जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती है. उदाहरण के लिए अगर 1970 की जन्मतिथि पहले आधार कार्ड में दी गई थी तो आप ज्यादा से ज्यादा 1973 और कम से कम 1967 तक के साल का बदलाव करा सकते हैं. हालांकि कार्डधारकों को एक फायदा ये दिया गया है कि अगर उनको जन्मतिथि में 3 साल से ज्यादा का परिवर्तन करना है तो वे क्षेत्रीय आधार केंद्र में जाकर इसे जरूरी दस्तावेज दिखाकर बदलवा सकते हैं.

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आधार में जेंडर बदलने के लिए मिलेगा सिर्फ एक मौका अगर आधार में आपको जेंडर बदलवाना है तो आपको इसके लिए एक ही मौका मिलेगा. आधार में जेंडर में बदलाव की सुविधा एक ही बार मिलेगी.

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फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी बार-बार बदलवा सकते हैं हालांकि यूआईडीएआई ने लोगों को फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी बार-बार बदलवाने की सुविधा दी है. इसके लिए वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. कार्डधारक जितनी बार चाहे पता, फोन नंबर और ई-मेल आईडी में सुधार कर सकते हैं.

आधार में सुधार के लिए किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत आधार कार्ड में नाम ठीक कराने के लिए पैनकार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एजूकेशनल इंस्टीट्यूट का लेटर हेड, सरकारी कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र और कुछ अन्य दस्तावेजों की मदद से आप आधार केंद्र में जाकर नाम सुधरवा सकते हैं.

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जन्मतिथि में बदलाव के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट, पैनकार्ड, पासपोर्ट, फोट पहचान पत्र के प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर हेड पर ग्रुप -ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड जन्मतिथि प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की मदद से आप जन्मतिथि में बदलाव करा सकते हैं.

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