Minimum Pension Rules: भारत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की सालों पुरानी मांग को मानते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लॉन्च कर दी है. इसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचने वाला है. यदि राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं तो यह आंकड़ा 90 लाख से ऊपर निकल जाएगा. महाराष्ट्र ने यूपीएस को अपने यहां लागू कर दिया है.


इसमें सरकार ने नियम बनाया है कि 25 साल नौकरी करने वालों को सैलरी का आधा पेंशन के तौर पर मिलेगा. इसके अलावा न्यूनतम 10 साल नौकरी करने वालों के लिए भी 10 हजार रुपये पेंशन की व्यवस्था की गई है. अब यहां सवाल उठता है कि 10 साल से कम नौकरी करने वालों के लिए यूपीएस में क्या व्यवस्था की गई है. तो आपको बता दें कि अगर आपने 10 साल नौकरी नहीं की तो आपको पेंशन के तौर पर एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से समझ लेते हैं. 


यूपीएस के साथ ही जारी रहेगी एनपीएस 


केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान करते हुए बताया था कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) को भी जारी रखेगी. उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को दोनों में से कोई एक विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा. एक बार पेंशन सिस्टम चुन लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा. अब इसमें 10 साल से लेकर 25 साल तक नौकरी करने वालों को लेकर तो जानकारी दी गई थी. मगर, 10 साल से कम नौकरी करने वालों का क्या होगा, इस बारे में नहीं बताया गया था. 


10 साल से पहले रिटायर होने पर नहीं मिलेगी पेंशन


यूपीएस गाइडलाइन्स के अनुसार, कर्मचारी की सेवा के अंतिम 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्‍सा रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा. सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में सैलरी का 60 फीसदी फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. हालांकि, 10 साल से पहले रिटायर हो जाने वालों को यूपीएस के तहत पेंशन में कुछ भी नहीं मिलेगा. भले ही आपकी सेवा 9 साल और 11 महीने ही क्यों न हो. अगर 10 साल की सर्विस पूरी हो जाए तो फिर निश्चित पेंशन के साथ ही डीआर का भी लाभ इसमें जुड़ेगा. 


25 साल से कम नौकरी होने पर इस फॉर्मूले से तय होगी पेंशन 


इसमें एक और बात समझने योग्य है कि अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम है तो कितनी पेंशन मिलेगी. इसके लिए भी सरकार ने फॉर्मूला बनाया है. अगर कोई कर्मचारी 24 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसे 25 साल के लिए तय किए गए 50 फीसदी की तुलना में 45 से 50 फीसदी के बीच पेंशन मिल सकती है. इसके अलावा यूपीएस के तहत ग्रेच्‍युटी के साथ ही रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त राशि भी दी जाएगी. इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्‍से के तौर पर किया जाएगा. इसमें ग्रेच्‍युटी की अमाउंट ओपीएस की तुलना में कम हो सकती है.


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