Budget 2022: अगले आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको अपने आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम और उसपर टैक्स के भुगतान का खुलासा करना होगा. अगले साल से आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम का खुलासा करने करने के लिए आईटीआर फॉर्म में अलग से कॉलम होगा. 


रेनेव्यू सेक्रेटरी तरूण बजाज ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एक अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले आय पर 30 फीसदी टैक्स के साथ सेस और सरचार्ज भी वसूला जाएगा जिस प्रकार लॉटरी या फिर घोड़े की दौड़ से होने वाले इनकम पर टैक्स लगाया जा सकता है. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर 30 फीसदी का टैक्स लगाने का ऐलान बजट में किया है.


तरूण बजाज ने कहा कि , क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम हमेशा से टैक्सेबल था लेकिन बजट में 30 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव से स्पष्टता आई है. वित्त विधेयक में  डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर प्रोविजन शामिल किया गया है. यह क्रिप्टोकरेंसी के कराधान में निश्चितता लाने के लिए है. यह इसकी वैधता पर कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वह क्रिप्टोकरेंसी के जुड़े बिल पेश किए जाने के बाद सामने आएगा. सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने के लिए कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है. 


तरुण बजाज ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी से 50 लाख रुपये से ज्यादा के इनकम पर 30 फीसदी टैक्स के साथ सेस और 15 फीसदी सरचार्ज का भुगतान करना होगा. और टैक्सपेयर्स को आईटीआर में खुलासा करना होगा. उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा लॉन्च किए जाने वाले डिजिटल करेंसी के लेनदेन के होने वाले मुनाफे पर भी 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. क्रिप्टोकरेंसी  के लेनदेन पर टीडीएस भी देना होगा जिससे इसके लेनदेन को ट्रैक किया जा सके. 


बजट 2022-23 में एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की वर्चुअल करेंसी के भुगतान और प्राप्तकर्ता के हाथों पर 1 प्रतिशत टीडीएस का भी प्रस्ताव है. विशिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयू शामिल हैं जिन्हें आई-टी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है. 1 प्रतिशत टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे, जबकि लाभ पर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी कर लगाया जाएगा. 


साथ ही, ऐसी संपत्तियों में लेनदेन से आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसने यह भी प्रावधान है कि  वर्चुअल डिजिटल करेंसी के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. तरुण बजाज ने कहा कि क्रिप्टोकरंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, अंतर्निहित तकनीक को छोड़कर, कोई कटौती की अनुमति नहीं दी गई है. 


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