Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया जिसमें उन्होंने टैक्स से जुड़े ऐलान किए. हालांकि इस ऐलान के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया गया जिसे लेकर दुविधा की स्थिति है. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है और ना इनकम टैक्स रेट्स में कोई बदलाव किया है. हालांकि इसके बावजूद उनके द्वारा किए गए कुछ ऐलानों का असर टैक्सपेयर्स पर पड़ सकता है. हालांकि ये उम्मीद है कि बजट पर जब संसद में जब चर्चा होगी तो वित्त मंत्री इस पर अपना रुख साफ करेंगी. 


अपडेटेड रिटर्न 
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जिन टैक्सपेयर्स ने गलत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि वे एडिशनल बकाया इनकम टैक्स जमाकर उस वित्त वर्ष के दो सालों के भीतर अपडेटेड आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. सरकार के इस कदम से कानूनी विवादों के मामले को कम करने मदद मिलेगी और टैक्सपेयर्स खुद सरकार के ऑफर को स्वीकार करते हुए सही आय घोषित करेंगे. हालांकि, बजट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या कोई करदाता उन परिवर्तनों पर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है जिसपर कोई टैक्स का भार नहीं बनता है. जानकारों के मुताबिक विदेशी संपत्ति का खुलासा, बैंक खातों का विवरण, निदेशकों का विवरण, गैर-सूचीबद्ध शेयरों की होल्डिंग घोषित करने में उलझन आ सकती है. 


एनपीएस टैक्स डिडक्शन का लाभ 
बजट 2022 ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नियोक्ताओं के योगदान पर कर कटौती की सीमा के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते में नियोक्ता के योगदान पर अब कटौती की सीमा 14 प्रतिशत होगी. अब तक, एनपीएस में नियोक्ता के योगदान के संबंध में इन कर्मचारियों को 10 फीसदी ही कटौती की सीमा थी. यह नया नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों को कटौती सीमा के मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाएगा. 


हालांकि इस ऐलान में इसने निजी, गैर-सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. ये सवाल बना हुआ है कि नया नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू है. गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए, यह पहले की तरह ही 10 फीसदी ही बना रहेगा. इसके चलते सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी में फर्क बना रहेगा. 



प्रॉपर्टी पर अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ 
मौजूदा वित्त वर्ष 31 मार्च 2022 तक एक अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच होमलोन लेने वालों को लोन के ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये के अलावा 1.5 लाख रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है. ये अफोर्डेबल और पहली बार घर खरीदारों को लाभ मिलता है. माना जा रहा था कि प्रॉपर्टी बाजार को बढ़ावा देने के लिए इस सुविधा की समयसीमा को बढ़ाया जा सकता है. लेकिन वित्त मंत्री ने इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है. जिसका अर्थ होगा कि ऐसे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा. 


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