Union Budget 2023 : अगर आप जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (Jawaharlal Nehru Memorial), इंदिरा गांधी मेमोरियल (Indira Gandhi Memorial), राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) को डोनेशन देकर इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट लेना चाहते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2023-24) में इन तीनों फाउंडेशन को डोनेशन देने पर डिडक्शन का लाभ लेने के दायरे से बाहर कर दिया है. अब इन फाउंडेशन को डोनेशन देने पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
नहीं मिलेगा डोनेशन देने का लाभ
बजट प्रस्ताव के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने पर इनकम टैक्स की 80G छूट से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है. इनकम टैक्स कानून के 80जी के तहत अगर कोई व्यक्ति इन संस्थानों को डोनेशन देता है तो टैक्सपेयर्स इस डोनेशन पर डिडक्शन का लाभ लेकर टैक्स बचा सकता है.
जानिए क्या है बदलाव
आयकर अधिनियम की धारा 80G की उप-धारा (2), में सूची शामिल की गई है. जिसमें पिछले साल में भुगतान की गई कोई भी दान की राशि 50 प्रतिशत/100 फीसदी की सीमा तक कटौती के रूप में स्वीकृत होगी. इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम के साथ केवल ये 3 सस्थाएं शामिल हैं. इस तरह के धन को हटाने के लिए, अधिनियम की धारा 80G की उप-धारा (2) के खंड (A) के उप-खंड (ii), (iiic) और (iiid) को यानि छूट को छोड़ने का प्रस्ताव रखा है.
यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से होगा प्रभावी
राजीव गांधी प्रतिष्ठान, जिसके संबंध में घोषणा पत्र 21 जून, 1991 को नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा. यह संशोधन साल 2024-25 और उसके बाद के संबंध में लागू होगा. मालूम हो कि राष्ट्रीय समिति द्वारा 17 अगस्त, 1964 को आयोजित अपनी बैठक में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके संबंध में घोषणा पत्र 21 फरवरी, 1985 को नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था.
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