Budget 2024: ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के हाथ कुछ नहीं लगा, वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में दिए कई लाभ
Standard Deduction: वित्त मंत्री ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है. उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है.
Standard Deduction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. बजट में की गई घोषणा के अनुसार, अब न्यू टैक्स रिजीम को चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है. न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये थी. इसे 25 हजार रुपये बढ़ाते हुए 75 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री भी कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को सरल बनाने का ऐलान भी किया है. सरकार की कोशिश है कि टैक्स से जुड़े केस में कमी की जाए.
पुराने टैक्स रिजीम में शामिल लोगों को मिली निराशा
वित्त मंत्री का पूरा ध्यान न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में शामिल लोगों की तरफ रहा. उन्होंने इस टैक्स व्यवस्था में न सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाई बल्कि टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है. मगर, ओल्ड टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में शामिल लोगों को कोई राहत नहीं दी. पुरानी टैक्स व्यवस्था में शामिल करोड़ों लोगों को बजट से निराशा ही हाथ लगी है. उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है. निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के जरिए एक बार फिर से लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मोड़ने की कोशिश की.
न्यू टैक्स रिजीम में कितनी आय पर अब क्या होगा टैक्स
- 3 लाख रुपये तक : जीरो
- 3.1 लाख से 7 लाख रुपये तक : 5 फीसदी
- 7.1 लाख से 10 लाख रुपये : 10 फीसदी
- 10.1 लाख से 12 लाख रुपये : 15 फीसदी
- 12.1 लाख से 15 लाख रुपये : 20 फीसदी
- 15 लाख रुपये से ऊपर: 30 फीसदी
जानिए निर्मला सीतारमण के बजट की अहम बातें
- चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी.
- न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है.
- विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा.
- म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है.
- ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है.
- टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.0 पर काम जारी है.
- म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म.
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20 फीसदी.
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया गया है.
- एंजेल टैक्स हटाया गया.
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