NPS Vatsalya: बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का वित्त मंत्री ने किया ऐलान, अपने बच्चों के लिए आप कर सकेंगे पैसे का इंतजाम
Budget 2024: निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि एनपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारी चिंतित हैं. वह जल्द ही इस बारे में बड़ी घोषणा करेंगी.
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharman) ने मंगलवार, 23 जुलाई को देश का आम बजट (Union Budget) पेश किया. इसमें उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत एक और योजना एनपीएस वात्सल्य (NPS Vaatsalya) का ऐलान किया है. एनपीएस वात्सल्य के तहत अब आप अपने नाबालिग बच्चे के के नाम पर भी एनपीएस अकाउंट खोलकर उसमें पैसा डाल सकेंगे. बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद यह एनपीएस वात्सल्य रेगुलर एनपीएस प्लान में तब्दील करवाया जा सकेगा.
एनपीएस को लेकर जल्द आएगी एक योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि वह नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं से अवगत हैं. वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि एनपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द ही एक समाधान की घोषणा की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग एनपीएस से खुश नहीं है. वह ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को वापस लागू करने की मांग कर रहा है.
एनपीएस को रिव्यू कर रही कमेटी
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान जानकारी दी कि एनपीएस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी ने काफी काम कर लिया है. उन्होंने कहा कि वह अभी तक की प्रगति से संतुष्ट हैं. समिति की फाइनल रिपोर्ट मिलते ही एनपीएस को लेकर ऐलान किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी के हितों को मजबूत रखने की दिशा में ही लगातार काम कर रही है. हम सरकारी कर्मचारियों की सभी मांगों पर विचार कर रहे हैं.
केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
👉 एनपीएस-वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी
👉 नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है#Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/gP7sGSk8cM
जानिए क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम
केंद्र सरकार ने साल 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम को लॉन्च किया था. इसे पीएफआरडीए (PFRDA) रेगुलेट करती है. एनपीएस में टियर 1 और टियर 2 टाइप के 2 अकाउंट होते हैं. एनपीएस में किए जाने वाले योगदान पर आप इनकम टैक्स की धारा 80सी (Section 80C) के तहत छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके अलावा सेक्शन 80 सीसीडी (Section 80CCD) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का डिडक्शन हासिल किया जा सकता है.
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