Budget 2024: बजट में बदले इनकम टैक्स स्लैब के बाद किसे सबसे ज्यादा फायदा, जानें टैक्स बचाने का नया फंडा
Income Tax Changes: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है. साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया है. उधर, ओल्ड टैक्स रिजीम को वैसा ही छोड़ दिया गया है.
Income Tax Changes: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का बजट पेश हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ओल्ड टैक्स रिजीम को कोई भी राहत न देते हुए न्यू टैक्स रिजीम में शामिल लोगों को खुशखबरी दी है. उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं. आज हम आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि किस इनकम टैक्स स्लैब में आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है.
टैक्सपेयर्स के बचेंगे 17500 रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि इनकम टैक्स में हुए बदलावों से टैक्सपेयर्स को सालाना 17500 रुपये बचाने में मदद मिलेगी. 15 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों के लिए यह बचत 7500 रुपये की होगी. न्यू टैक्स रिजीम में अब आपको इन स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा.
- 3 लाख रुपये तक - शून्य
- 3 से 7 लाख रुपये तक - 5 फीसदी (पहले 3-6 लाख रुपये तक था)
- 7 से 10 लाख रुपये तक - 10 फीसदी (पहले 6-9 लाख रुपये तक था)
- 10 से 12 लाख रुपये तक - 15 फीसदी (पहले 9-12 लाख रुपये तक था)
- 12 से 15 लाख रुपये तक - 20 फीसदी (कोई बदलाव नहीं)
- 15 लाख रुपये से ऊपर - 30 फीसदी (कोई बदलाव नहीं)
7.75 लाख रुपये कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार, अब सालाना 7.75 लाख रुपये कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. उधर, 10 लाख रुपये तक कमाने वालों को 10 हजार रुपये की बचत होगी. साथ ही 12 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों के भी 10 हजार रुपये बचेंगे. सरकार ने कोशिश की है कि न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया जाए. अगर आप 20 लाख रुपये तक कमाते हैं तो अभी तक आपको 2,96,400 रुपये टैक्स के तौर पर देने पड़ते थे. अब नया टैक्स 2,78,200 रुपये बनेगा.
ओल्ड टैक्स रिजीम का अंत अभी नहीं
निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंत पर फिलहाल वह कुछ नहीं कहना चाहती हैं. हालांकि, वह आसान टैक्स रिजीम चाहती हैं. ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कई तरह के डिडक्शन हासिल कर सकते हैं. इस सिस्टम में अभी भी 2.5 रुपये तक कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं है. सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट 3 लाख रुपये सालाना है.
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