(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
GST on Online Gaming: कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के लिए GST कानून में बदलाव को दी मंजूरी
GST on Online Gaming: केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी का टैक्स लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी है.
GST on Online Gaming: जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया था. इसको अब केंद्रीय कैबिनट की भी मंजूरी मिल गई है. कल बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें जीएसटी काउंसिल के फैसले पर मुहर लगा दी गई जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई थी.
जीएसटी कानूनों में बदलाव को कैबिनट की मंजूरी
सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी का टैक्स लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को बुधवार को मंजूरी दे दी. संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है और ये सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.
जीएसटी काउंसिल ने संशोधनों को दी थी मंजूरी
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत सीजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियमों में संशोधन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी. सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
दो अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुआ था फैसला
जीएसटी काउंसिल ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में सप्लाई पर टैक्सेशन स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी. जीएसटी काउंसिल ने विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है. ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल करना जरूरी होगा.
1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे टैक्सेशन के नियम
जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू होंगे. यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल ऐसेट्स और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में सप्लायर्स को परिभाषित करेगा.
वित्त मंत्री ने दी थी जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधनों को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है. राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून में संशोधन को पारित करेंगे.