UP RERA: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने सोमवार को एक अहम कदम लेते हुए प्रॉपर्टी की शिकायतों के लिए प्री-हियरिंग स्क्रूटिनी चालू कर दी है. इसका मतलब है कि अब यूपी रेरा अपने यहां शिकायत दर्ज होने पर पहले शिकायतों की स्क्रूटिनी करेगा. इसके बाद उत्तर प्रदेश रेरा में शिकायत दर्ज करना आसान होगा और ऐसे मामलों का तेजी से निपटान हो सकेगा. 


यूपी रेरा ने ई-कोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है


इस कदम के जरिए यूपी रेरा का लक्ष्य है कि कंज्यूमर को बार-बार दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत ना रहे और कमियों का जल्द से जल्द समाधान निकल सके. यूपी रेरा ने 02 दिसम्बर, 2023 को शिकायतों की फाइलिंग, स्क्रूटिनी, तारीखों के निर्धारण और कन्सिलिएशन के बारे में रिवाइज्ड एसओपी जारी की थी. बीते कल यानी सोमवार 15 जनवरी से इसको चालू कर दिया गया है. जो घर खरीदार और प्रमोटर्स शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं उनके लिए यूपी रेरा ने ई-कोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है. 


यूपी रेरा पोर्टल पर सोमवार से सुविधा चालू


यूपी रेरा ने एक बयान में कहा है कि ऐसा करते हुए शिकायत दर्ज करने के प्रोसेस को ना केवल आसान बनाया गया है बल्कि इसे और ज्यादा व्यापक भी बनाया गया है. इससे शिकायतों का तेजी से और सटीक समाधान निकालने में आसानी होगी. रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा, "अब यह प्रक्रिया ज्यादा यूजर-फ्रेंडली हो गई है और शिकायतों की तेजी से लिस्टिंग और जल्द निपटान के लिए अनुकूल साबित होने वाली है. यह सुविधा यूपी रेरा पोर्टल पर सोमवार (15 जनवरी, 2024) से मौजूद है."


कैसे आसान और सटीक होगा समाधान


प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा गया है कि यूपी रेरा का लीगल डिवीजन नई शिकायतों और उसके अटैचमैंट की जांच करेगा. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिकायतकर्ता, प्रमोटर या रेस्पॉन्डेंट और प्रोजेक्ट का विवरण सही है. वहीं बिल्डर-खरीदार समझौते (बीबीए) या अलॉटमेंट लेटर के मुताबिक एंट्रीज के मुताबिक है.


क्या-क्या बदलाव आएंगे और कैसे होगा ग्राहकों-प्रमोटरों को फायदा



  • यूपी रेरा ने कहा कि अगर सभी सूबत पूरे हैं और कमियों का निराकरण हो जाता है तो इसके बाद ग्राहकों को बार-बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने से छुटकारा मिल जाएगा.

  • इससे रेरा की बेंच को भी मामलों को जल्द फैसला देने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को जल्द ही न्याय मिलेगा और आसानी से मिलेगा.

  • रेरा ऑफिस सबसे पहले शिकायतों की स्क्रूटिनी करके उसमें दी गईं आपत्तियां शिकायतकर्ता को 7 दिन के अन्दर भेज देगा. 

  • कंप्लेंट या शिकायतकर्ता को 15 दिन के अन्दर आपत्तियां का निस्तारण करना होगा.


उत्तर प्रदेश रेरा का क्या है कहना


उत्तर प्रदेश रेरा ने अपने आदेश में साफ किया है कि "ग्राहकों और प्रमोटर्स के शिकायत दर्ज करने के लिए ई- कोर्टस की व्यवस्था की जा चुकी है.अब शिकायत फाइल होने पर रेरा सबसे पहले शिकायतों की स्क्रूटिनी करेगा जिससे कमियों का निराकरण करवाया जायेगा. इसके अलावा शिकायतों की स्क्रूटिनी के सिस्टम को लाने से ग्राहकों को बिना किसी प्रोफेशनल की मदद के भी शिकायत फाइल करने में आसानी हो सकेगी." 


रेरा ने आदेश में साफ किया है कि रेस्पॉन्डेंट या शिकायतकर्ता अगर इन आपत्तियों का समाधान 7 दिन में नहीं करता है तो एक रिमाइंडर भेजा जायेगा. इसके बाद  अगले 7 दिनों में आपत्तियों के समाधान की अपेक्षा की जायेगी. इस अवधि में भी शिकायतों या आपत्तियों का सॉल्यूशन नहीं किया जाता है तो रेरा ऑफिस इन शिकायत में कमियों से सम्बन्धित रिपोर्ट लगाकर कंसर्न बेंच को सुनवाई के लिए भेज देगा.


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