कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का सदस्य कर्मचारी अगर एक जगह से नौकरी छोड़ता है तो ईपीएफ खाते में अब वह खुद ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकता है. पहले डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने की जिम्मेदारी एंप्लॉयर की होती थी. जिसकी चलते कई बार कर्मचारी की डेट ऑफ एग्जिट देर से अपडेट होती थी.
डेट ऑफ एग्जिट देर से अपडेट होने की वजह से EPF से फंड निकालना या ट्रांसफर करना अटक जाता था. लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी. क्योंकि कर्मचारी खुद ही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकता है. PF खाते में डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है. ये है इसकी पूरी प्रक्रिया:-
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
- UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें. UAN का एक्टिव होना जरूरी है.
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा. ऊपर दिए गए सेक्शन में ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘मार्क एग्जिट’ चुनें.
- अब सामने ‘सिलेक्ट इंप्लॉयमेंट’ ड्रॉपडाउन आएगा. इसमें पुराना PF अकाउंट नंबर चुनें जो आपके UAN से लिंक होना चाहिए.
- इसके बाद उस अकाउंट और नौकरी से जुड़ी डिटेल दिखाई देंगी. अब इसमें नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरें.
- नौकरी छोड़ने के कारणों में रिटायरमेंट, शॉर्ट सर्विस जैसे विकल्प रहेंगे.
- इसके बाद ‘रिक्वेस्ट OTP’ पर क्लिक करें.
- OTP आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा.
- अब निर्धारित स्पेस में OTP डालें.
- फिर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें.
- अपडेट और उसके बाद ओके पर क्लिक करें.
- आपकी डेट ऑफ एग्जिट सब्मिट हो गई है.
इन बातों का रखें ध्यान
- नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने तक आपको एग्जिट डेट दर्ज करने के लिए रुकना होगा.
- यह PF में एंप्लॉयर के आखिरी कॉन्ट्रिब्यूशन के 2 महीने बाद ही अपडेट होगी.
- EPFO सिस्टम में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता.