UPS vs NPS vs OPS: बेसिक सैलरी 50 हजार, 60 हजार, एक लाख, नौकरी की मुद्दत 25 साल, तो जानिए कितनी मिलेगी पेंशन
UPS Pension Calculator: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम के समान एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है लेकिन उसे कैलकुलेट करने का तरीका अलग है.
UPS vs NPS vs OPS Update: केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government Employees) के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के नाम से नई पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme) को लॉन्च कर दिया है जिससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इन कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन मिल सकेगा.
अब सवाल उठता है जो केंद्रीय कर्मचारी 25 साल की नौकरी पूरा करने के बाद रिटायर होंगे उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कितनी पेंशन मिलेगी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी ने 25 साल तक की अवधि के लिए कम से कम नौकरी की हो. यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की जो औसत बेसिक वेतन होगा उस रकम में महंगाई राहत को जोड़ने के बाद जो रकम बनेगा वहीं पेंशन बनेगा.
कितना मिलेगा पेंशन ?
बेसिक सैलेरी अगर है 50,000 रुपये
मान लिजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलेरी का औसत 50,000 रुपये बनता है. तो उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25,000 रुपये मासिक + महंगाई राहत को जोड़कर जो रकम बनेगा वो पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
अगर बेसिक सैलेरी है 60,000 रुपये
ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 25 साल तक नौकरी की है और जिनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की औसत बेसिक सैलेरी 60,000 रुपये है तो उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत 30,000 रुपये हर महीने + महंगाई राहत को जोड़ने के बाद जो रकम होगा वो पेंशन के तौर पर मिलेगा.
अगर बेसिक सैलेरी है 1 लाख रुपये
किसी केंद्रीय कर्मचारी जिनकी 25 सालों तक नौकरी करने के बाद सेवाकाल के आखिरी 12 महीनों में बेसिक सैलेरी 1 लाख रुपये प्रति महीने है तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये प्रति महीने + महंगाई राहत को जोड़ने के बाद जो रकम बनेगा वो पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
UPS-OPS में पेंशन कैलकुलेशन है अलग
यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों ही में केंद्रीय कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है. लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के महीने की बेसिक सैलेरी का 50 फीसदी + महंगाई राहत जो बनेगा वो पेंशन के तौर पर दिया जाता है. लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की बेसिक सैलेरी के औसत के 50 फीसदी में महंगाई राहत को जोड़ने के बाद जो रकम बनेगा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
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