OPS, NPS और अब UPS... जानिए तीनों में है कितना फर्क, क्यों OPS के मुकाबले UPS है घाटे का सौदा!
UPS vs NPS vs OPS Calculator: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है जो एक अप्रैल 2025 से लागू होगा. हालांकि OPS हो या NPS या UPS तीनों में बड़ा अंतर है.
UPS vs NPS vs OPS salary: 24 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में नई पेंशन स्कीम ( New Pension Scheme) पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों ( Central Government Elployees) के लिए यूनिफायड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को लॉन्च करने का एलान किया गया. यूपीएस से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और एश्योर्ड पेंशन (Assured Pension) इस स्कीम के तहत मिलेगा जो एनपीएस में नहीं था. साल 2023 के अप्रैल महीने में मौजूदा कैबिनेट सचिव और पूर्व वित्त सचिव रहे टी वी सोमानाथन की अध्यक्षता वाली कमिटी जो एनपीएस को रिव्यू कर रही थी उसी कमिटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लॉन्च किया है.
क्या OPS के मुकाबले UPS है घाटे का सौदा?
यूपीएस की घोषणा पर लेबर यूनियन बंटे हुए हैं. आरएसएस से जुड़ी लेबर यूनियन भारतीय मजदूर संगठन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया है जबकि सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिसमें सीटू, एटक समेत कई मजदूर संगठन शामिल हैं उन्होंने इसे खारिज करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की है जिसकी मांग वो लंबे समय से करते आए हैं. ऐसे में सवाल उठता है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) के मुकाबले यूनिफाइड पेंशन (Unified Pension Scheme) स्कीम घाटे का सौदा है? क्या है ओपीएस और यूपीएस में बड़ा फर्क?
UPS-OPS में पेंशन कैलकुलेट करने का अलग तरीका
यूपीएस और ओपीएस दोनों ही पेंशन स्कीमों में सरकारी कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन देने का प्रावधान है. लेकिन पेंशन की गणना करने के तौर तरीकों में बड़ा अंतर है. ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी बेसिक सैलेरी+महंगाई भत्ता का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाता है. जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की बेसिक सैलेरी+डीए का जो औसत बनेगा वही एश्योर्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
UPS में योगदान जरूरी, OPS में ये प्रावधान नहीं
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पेंशन फंड (Pension Fund) में अपना योगदान देना होगा. कर्मचारियों को यूपीएस में अपने बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी पेंशन फंड में देना होगा जैसे वे एनपीएस में करते आए हैं. हालांकि सरकार, कर्मचारी के लिए पेंशन फंड में अपनी तरफ से 18.5 फीसदी का योगदान करेगी जिसकी लिमिट एनपीएस में 14 फीसदी थी. यानि सरकार यूपीएस में ज्यादा योगदान करने जा रही है. लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी ओर से पेंशन फंड में कोई योगदान नहीं करना पड़ता था. कर्मचारी यूनियन इसी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत करते रहे हैं कि उन्हें अपनी ओर से पेंशन फंड में कोई योगदान नहीं करना पड़ता था. इसलिए लेबर यूनियन एनपीएस को खारिज करते रहे हैं और उसी ग्राउंड पर यूपीएस को भी नकार रहे हैं.
पेंशन पाने के लिए OPS में 20 साल, UPS में 25 साल जरूरी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 25 वर्षों तक के सर्विस के बाद ही तय फॉर्मूले के तहत सरकारी कर्मचारी एश्योर्ड पेंशन पाने का हकदार होंगे. जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में नियम कुछ और था. ओल्ड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की नौकरी के बाद ही पेंशन पाने का हकदार हो जाते थे. यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एश्योर्ड पेंशन के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम से 5 साल ज्यादा लंबे समय तक सर्विस करना होगा.
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